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अफीम तस्कर को 15 साल की सजा व जुर्माना

Sat, 18 Aug 2018 10:04 PM IST
Updated Sat, 18 Aug 2018 10:04 PM IST
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अफीम तस्कर को 15 साल की सजा व जुर्माना
अफीम तस्कर को 15 साल की कैद और जुर्माना
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जुर्माना न भरने पर काटनी होगी 3 साल की अतिरिक्त कैद
अमर उजाला ब्यूरो
मानसा। स्थानीय एडिशनल सेशन जज ने अफीम की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार थाना सिटी-2 मानसा की पुलिस ने पांच अक्तूबर 2015 को रामकुमार वासी भिवानी (हरियाणा) से 10 किलो अफीम बरामद करके उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया। एडिशनल सेशन जज मानसा दलजीत सिंह ने रामकुमार को अफीम की तस्करी करने का दोषी मानते हुए 15 साल की सजा और एक लाख 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन साल की सजा और काटनी होगी।
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