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सेहत विभाग ने आईक्रीम व लड्डू के भरे सेंपल
Updated Tue, 20 Mar 2018 10:23 PM IST
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फिरोजपुर।
सेहत विभाग की टीम ने मंगलवार को शिकायत के आधार पर शहर में आइसक्रीम फैक्ट्री और एक प्रसिद्ध हलवाई की दुकान पर छापामारी कर खानपान की वस्तुओं के सैंपल भरे।
फूड इंस्पेक्टर मंजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि शहर की एक प्रतिष्ठित आइसक्रीम फैक्ट्री की शिकायत मिली थी कि वह बिना लाइसेंस के घटिया किस्म की आइसक्रीम बना रही है। इसकी जांच कर आइसक्रीम के सैंपल भरे गए। इसी तरह शहर के एक प्रसिद्ध हलवाई की दुकान पर भी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। यहां विभाग की टीम ने लड्डुओं के सैंपल भरे। उन्होंने बताया कि सैंपलों को प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी।
तीन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना
फूड इंस्पेक्टर मंजिदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि दीपावली के दौरान भरे गए मिठाइयों के सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर एडीसी विनीत कुमार की अदालत में कई मामले लगाए गए थे। इनमें से तीन बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर अदालत ने 30 से 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ढिल्लों ने बताया कि फिरोजपुर स्थित रेस्टोरेंट ट्रिपल ए की ग्रेवी का सैंपल फेल होने पर 30 हजार का जुर्माना, मलवल रोड स्थित बीकानेरी स्वीट् के खोआ का सैंपल फेल होने पर 30 हजार जुर्माना और जीरा के गिल स्वीट के चमचम का सैंपल फेल होने पर 40 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रेवी के सैंपल फेल होने का कारण अनपरमिटेड कलर का प्रयोग किया जाना, खोआ का सैंपल फेल होने का कारण फैट की मात्रा कम होना व चमचम के सैंपल फेल होने का कारण उसमें कलर का प्रयोग किया जाना है।
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सेहत विभाग की टीम ने मंगलवार को शिकायत के आधार पर शहर में आइसक्रीम फैक्ट्री और एक प्रसिद्ध हलवाई की दुकान पर छापामारी कर खानपान की वस्तुओं के सैंपल भरे।
फूड इंस्पेक्टर मंजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि शहर की एक प्रतिष्ठित आइसक्रीम फैक्ट्री की शिकायत मिली थी कि वह बिना लाइसेंस के घटिया किस्म की आइसक्रीम बना रही है। इसकी जांच कर आइसक्रीम के सैंपल भरे गए। इसी तरह शहर के एक प्रसिद्ध हलवाई की दुकान पर भी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। यहां विभाग की टीम ने लड्डुओं के सैंपल भरे। उन्होंने बताया कि सैंपलों को प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी।
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तीन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना
फूड इंस्पेक्टर मंजिदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि दीपावली के दौरान भरे गए मिठाइयों के सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर एडीसी विनीत कुमार की अदालत में कई मामले लगाए गए थे। इनमें से तीन बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर अदालत ने 30 से 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ढिल्लों ने बताया कि फिरोजपुर स्थित रेस्टोरेंट ट्रिपल ए की ग्रेवी का सैंपल फेल होने पर 30 हजार का जुर्माना, मलवल रोड स्थित बीकानेरी स्वीट् के खोआ का सैंपल फेल होने पर 30 हजार जुर्माना और जीरा के गिल स्वीट के चमचम का सैंपल फेल होने पर 40 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रेवी के सैंपल फेल होने का कारण अनपरमिटेड कलर का प्रयोग किया जाना, खोआ का सैंपल फेल होने का कारण फैट की मात्रा कम होना व चमचम के सैंपल फेल होने का कारण उसमें कलर का प्रयोग किया जाना है।
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