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Panchkula News: सड़क हादसे में गंभीर घायल चालक को 13.72 लाख रुपये मुआवजा

Thu, 25 Dec 2025 02:34 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 25 Dec 2025 02:34 AM IST
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13.72 lakh compensation to the driver seriously injured in a road accident
टैंकर चालक की लापरवाही साबित, बीमा कंपनी देगी 7.5% ब्याज सहित राशि
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। पंचकूला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल चालक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 13 लाख 72 हजार 953 रुपये मुआवजा मंजूर किया है। यह राशि 48 वर्षीय रमेश कुमार निवासी वार्ड नंबर-20, गांव टोका, जिला पंचकूला को दी जाएगी। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि वाहन बीमित होने के कारण मुआवजे की प्राथमिक जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी, जिसे याचिका दायर करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
मामले के अनुसार 31 मार्च 2024 की शाम रमेश कुमार मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। गांव काजमपुर स्थित सरस्वती फीड मिल के पास सड़क पर बिना किसी संकेत के गलत तरीके से खड़े टाटा टैंकर से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। टैंकर चालक जोगिंदर निवासी मुक्तसर साहिब था, जबकि वाहन मालिक राजीव कुमार होरा निवासी सहारनपुर (यूपी) है। वाहन का बीमा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पास था।
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घायल को पहले सीएचसी रायपुररानी और फिर सेक्टर-6 जनरल अस्पताल पंचकूला ले जाया गया। बाद में गंभीर हालत के चलते उन्हें सेक्टर-26 स्थित ओजस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई बार उपचार और ऑपरेशन हुआ। हादसे में उनके पैर, घुटने, पसलियों और सिर में गंभीर चोटें आईं तथा शरीर में स्क्रू लगाए गए।
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पीड़ित ने बताया कि वह शिव शक्ति फर्नीचर में स्टोर एग्जीक्यूटिव था और करीब 25 हजार रुपये मासिक कमाता था, लेकिन हादसे के बाद काम करने में असमर्थ हो गया। ट्रिब्यूनल ने सभी साक्ष्यों के आधार पर टैंकर चालक की लापरवाही सिद्ध मानते हुए इलाज खर्च, आय की हानि, भविष्य की आय में कमी और शारीरिक-मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखकर मुआवजा तय किया।
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