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Panchkula News: सड़क हादसे में मृत सुपरवाइजर के परिजनों को 11.98 लाख मुआवजा

Sun, 19 Jul 2026 11:02 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jul 2026 11:02 PM IST
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11.98 lakh compensation for the family of a supervisor who died in a road accident.
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में मृत सुपरवाइजर सुरेश कुमार के आश्रितों को 11.98 लाख रुपये मुआवजा 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। अदालत ने भुगतान की जिम्मेदारी ट्रक की बीमा कंपनी पर तय की है। नवंबर 2024 में बठिंडा के गोनियाना मंडी में सड़क पार करते समय ट्रक की टक्कर से घायल सुरेश कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने दुर्घटना के लिए ट्रक चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना और मुआवजा राशि पत्नी व तीनों बच्चों में निर्धारित अनुपात में बांटने के निर्देश दिए।
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