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पंचकूला-बरवाला एनएच पर 10 दुकानें गिराईं
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गिराई गईं दुकानें ।
- फोटो : PKL OFFICE
बरवाला। जिला नगर योजनाकार विभाग पंचकूला ने मंगलवार को बरवाला क्षेत्र के सुल्तानपुर में पंचकूला-बरवाला राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर निर्माणाधीन 10 दुकानों को जेसीबी से गिरा दिया। यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार अधिकारी लता हुड्डा के नेतृत्व में की गई। इस दौरान नगर परिषद पंचकूला के सचिव विनोद गोयल के अलावा अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार कनिष्ठ अभियंता दीपक, राजकुमार व सुशील कुमार भी पहुंचे।
जिला योजनाकार अधिकारी लता हुड्डा ने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माण संबंधी सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम 1975 के तहत शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम की धारा तीन के अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी डीलर निदेशक नगर तथा ग्राम योजना विभाग हरियाणा से बिना लाइसेंस लिए कॉलोनी बनाता है तो वह गैरकानूनी होगी। गैर कानूनी क्षेत्र में प्लाट, जमीन की खरीद-फरोख्त व अवैध निर्माण करने के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान भी है।
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अनुमति लेना अनिवार्य
जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने बताया कि कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें तथा अनुसूचित रोड वह राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती 30 मीटर व 60 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में निर्माण करने से बचें क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का निर्माण करने की अनुमति नहीं हैं। प्रतिबंधित पट्टी में जो भी निर्माण होगा उसे गिरा दिया जाएगा।
अंतिम शुक्रवार लगता है शिविर
लता हुड्डा ने बताया कि महीने के अंतिम शुक्रवार को जिला योजनागार कार्यालय में एक जागरूकता अभियान के तहत शिविर भी आयोजित किया जाता है। लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु महीने के अंतिम शुक्रवार को जिला नगर योजनाकार कार्यालय सेेक्टर-1, पंचकूला में कमरा नंबर -329 और 330 में संपर्क किया जा सकता है।
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जिला योजनाकार अधिकारी लता हुड्डा ने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माण संबंधी सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम 1975 के तहत शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम की धारा तीन के अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी डीलर निदेशक नगर तथा ग्राम योजना विभाग हरियाणा से बिना लाइसेंस लिए कॉलोनी बनाता है तो वह गैरकानूनी होगी। गैर कानूनी क्षेत्र में प्लाट, जमीन की खरीद-फरोख्त व अवैध निर्माण करने के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान भी है।
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अनुमति लेना अनिवार्य
जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने बताया कि कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें तथा अनुसूचित रोड वह राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती 30 मीटर व 60 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में निर्माण करने से बचें क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का निर्माण करने की अनुमति नहीं हैं। प्रतिबंधित पट्टी में जो भी निर्माण होगा उसे गिरा दिया जाएगा।
अंतिम शुक्रवार लगता है शिविर
लता हुड्डा ने बताया कि महीने के अंतिम शुक्रवार को जिला योजनागार कार्यालय में एक जागरूकता अभियान के तहत शिविर भी आयोजित किया जाता है। लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु महीने के अंतिम शुक्रवार को जिला नगर योजनाकार कार्यालय सेेक्टर-1, पंचकूला में कमरा नंबर -329 और 330 में संपर्क किया जा सकता है।