फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Woman's anticipatory bail plea rejected in fraud case

Palwal News: जापानी कंपनी से धोखाधड़ी मामले में महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Woman's anticipatory bail plea rejected in fraud case
कंपनी के पूर्व कर्मचारियों ने परिचितों ने फर्जी वेंडरों के खाते लगाकर दिया था वारदात को अंजाम
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जापानी कंपनी कावासाकी रोबोटिक्स इंडिया से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में जिला अदालत ने आरोपी महिला वैशाली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश नरेंद्र सुरा की अदालत ने दिया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) हिरोशी मियाके की शिकायत पर सेक्टर-37 थाना पुलिस ने मई 2025 में प्राथमिकी दर्ज की थी। मियाके ने बताया था कि कंपनी के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारियों ने साजिश कर कंपनी के बैंक खातों से दूसरे खातों में रकम ट्रांसफर की। फर्जी बिल के साथ फर्जी वेंडर भी बनाए गए।

मामले में पूर्व बिजनेस हेड एवं कंपनी सचिव अर्जुन मलिक, पूर्व वित्त प्रबंधक लोविश बहरी और अन्य कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया। वैशाली के खाते में भी कंपनी के खाते से 35.88 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे। बचाव पक्ष ने दलील दी कि यह रकम उनके भाई लोविश बहरी ने भेजी थी और दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया है। करीब 5.5 करोड़ रुपये कंपनी को वापस कर दिए गए है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि केवल समझौते और भुगतान से गंभीर आर्थिक अपराध समाप्त नहीं होता।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed