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Palwal News: एसआईआर को लेकर बीएलए को दिया गया प्रशिक्षण
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। बुधवार को डीआरडीए सभागार में नूंह विधानसभा के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एसडीएम आदित्य विक्रम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के बीएलए को एसआईओर से संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। दो चरणों में हुए प्रशिक्षण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीएलए-1 एवं बीएलए-2 ने भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने तथा मतदाता विवरण में संशोधन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। एसडीएम ने बताया कि मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने तथा परिवार के सदस्यों का विवरण देख सकते हैं और आवश्यक घोषणा पत्र एवं प्रपत्र भर सकते हैं।
उन्होंने विभिन्न आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया कि एक जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों को जन्म तिथि या जन्म स्थान संबंधी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। वहीं, एक जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों को अपने साथ माता या पिता में से किसी एक का संबंधित दस्तावेज भी देना होगा।
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प्रशिक्षण में दो दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे व्यक्तियों, विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों तथा पंजीकरण या नागरिकीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई।
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नूंह। बुधवार को डीआरडीए सभागार में नूंह विधानसभा के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एसडीएम आदित्य विक्रम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के बीएलए को एसआईओर से संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। दो चरणों में हुए प्रशिक्षण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीएलए-1 एवं बीएलए-2 ने भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने तथा मतदाता विवरण में संशोधन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। एसडीएम ने बताया कि मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने तथा परिवार के सदस्यों का विवरण देख सकते हैं और आवश्यक घोषणा पत्र एवं प्रपत्र भर सकते हैं।
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उन्होंने विभिन्न आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया कि एक जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों को जन्म तिथि या जन्म स्थान संबंधी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। वहीं, एक जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों को अपने साथ माता या पिता में से किसी एक का संबंधित दस्तावेज भी देना होगा।
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प्रशिक्षण में दो दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे व्यक्तियों, विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों तथा पंजीकरण या नागरिकीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई।