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मृत्यु भोज व पशु हत्या पर लगेगा दंड

Sun, 22 Sep 2013 11:36 PM IST
अमर उजाला, पलवल
अमर उजाला, पलवल Updated Sun, 22 Sep 2013 11:36 PM IST
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punishment on murder of animal
गांव मंडकौला में शिवाले वाले मंदिर के प्रांगण में रविवार को पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें आसपास के 30 गांवों के लोगों ने भाग लिया। पंचायत की अध्यक्षता झाडसैंतली के पंच खजान सिंह डागर ने की।
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पंचायत में मृत्यु भोज पर रोक लगाने, पशु हत्या पर रोक लगाने जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया।
पंचायत में पंचों ने निर्णय लिया कि मृत्यु भोज में 11 आदमी से ज्यादा जाने व उन्हें भोज कराने वाले पर 2100 रुपये दंड लगाया जाएगा। जबकि पशु वध करने वाले को 51 हजार रुपये दंड किया जाएगा। इन निर्णयों को अमलीजामा पहनाने के लिए गांव-गांव में कमेटियां गठित की जाएंगी।
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मंडकौला में आयोजित पंचायत में मढ़नाका, मंडौरी, स्यारौली, जाझरु, झाडसैंतली, जनाचौली, छपेडा, जोहरखेडा, पौंडरी, कानौली, खेडलीजीता, रीवड, राखौता, बढ़ा व महेशपुर सहित अन्य गांवों के लोग जुटे।
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इस मौके पर पंचों ने कहा कि अमीर आदमी तो मृत्यु भोज के दौरान खर्चा सहन कर लेता है, लेकिन आम गरीब आदमी इसे वहन नहीं कर पाता। पंचायत में पूर्व विधायक रामजीलाल डागर, धर्मवीर पंच, जोगिंदर सिंह, मेदी सरपंच स्यारौली, रघुवर सरपंच, नत्थी सरपंच जाझरु, केहर सिंह डागर, शुगर मिल के डायरेक्टर सुखराम डागर सहित अन्य पंचों ने निर्णय लिया कि मृत्यु भोज के दौरान 11 लोगों से ज्यादा कोई व्यक्ति भोज नहीं कराएगा।


इस दौरान चाय व खाने का किसी प्रकार का प्रबंध नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस निर्णय का उल्लंघन करेगा तो उस पर 2100 रुपये दंड किया जाएगा।


पंचायत में पशु हत्या पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। पंचों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पशु वध करने वाले को अपने पशु बेचता हुआ पाया गया तो उस पर 51 हजार रुपये दंड और बेचने वाले व खरीदने वालों को पुलिस के हवाले किया जाएगा।
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