{"_id":"5e21def68ebc3e4b39635c4e","slug":"panchayat-election-palwal-news-noi486392155","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंच के 22 व सरपंच के दो पदों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंच के 22 व सरपंच के दो पदों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पलवल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नरेश नरवाल ने जिला में पंच पद के रिक्त 22 पद, सरपंच के एक पद तथा ब्लॉक समिति के दो रिक्त पदों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इन उप-चुनावों के लिए मतदान 9 फरवरी को होगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार पलवल जिला में पंच पद के लिए बडौली खंड के गांव कुशक, भूड, हसनपुर खंड के गांव वाली मौहम्मदपुर, माहौली, खाम्बी, डराना, हथीन खंड के गांव ढकलपुर, बाबूपुर हथीन, मीरका, धींगडाका, लडमाकी, नागलसभा, मलोखडा, कुकरचाटी, मित्रोल, सौंदहद, पलवल खंड के गांव टहरकी, महेशपुर, पृथला खंड के गांव नगला भीकू के लिए तथा जिला के हथीन खंड के गांव कलसाडा व पृथला खंड के गांव गदपुरी में सरपंच पद के लिए उप-चुनाव होगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी हो चुका है और नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी (25 एवं 26 जनवरी के राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) तक प्रात: 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची भी 23 से 28 जनवरी तक प्रदर्शित की जाएगी और इन ही तिथियों के दौरान उम्मीदवार द्वारा फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को प्रात: 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आवंटन 31 जनवरी को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। चुनाव चिह्न के आवंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, 9 फरवरी को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय में लिए जाएंगे। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इन चुनावों के लिए मतदान वोटिंग मशीन से होगा और मतगणना उसी दिन मतदान केन्द्रों पर ही होगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के सरपंच के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के नाम संबंधित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे चुनाव कार्यक्रम जारी होने की तिथि से कम से कम चार दिन पहले तक निर्धारित फीस के साथ जिला उपायुक्त को आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी हो चुका है और नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी (25 एवं 26 जनवरी के राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) तक प्रात: 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची भी 23 से 28 जनवरी तक प्रदर्शित की जाएगी और इन ही तिथियों के दौरान उम्मीदवार द्वारा फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को प्रात: 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आवंटन 31 जनवरी को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। चुनाव चिह्न के आवंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, 9 फरवरी को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।
विज्ञापन
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय में लिए जाएंगे। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इन चुनावों के लिए मतदान वोटिंग मशीन से होगा और मतगणना उसी दिन मतदान केन्द्रों पर ही होगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के सरपंच के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के नाम संबंधित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे चुनाव कार्यक्रम जारी होने की तिथि से कम से कम चार दिन पहले तक निर्धारित फीस के साथ जिला उपायुक्त को आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन