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Palwal News: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

Sat, 29 Jul 2023 11:10 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jul 2023 11:10 PM IST
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Man sentenced to death for raping and killing a six-year-old girl
बच्ची के परिजनों को 30 लाख रुपये आर्थिक मदद देने के आदेश
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टाइल प्लांट पर काम करने वाले मजदूर की बेटी से दुष्कर्म कर हुई थी हत्या

संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। दो साल पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोषी टाइल प्लांट पर काम करता था और पड़ोस में रहने वाले दूसरे मजूदर की छह वर्षीय बच्ची को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपहरण कर जंगल में ले गया, जहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, मुंडकटी थाना अंतर्गत स्थित टाइल प्लांट में काम करने वाले मजदूर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 मई 2021 को वह रोजाना की तरह अपनी पत्नी के साथ काम पर गया था। उनके बच्चे घर पर ही थे। शाम को वह वापस लौटा तो छह वर्षीय बेटी घर पर मौजूद नहीं थी। उसने अपने स्तर पर ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई सुराग नहीं लगा। उसे पता चला कि उसी के पड़ोस में रहने वाला मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी आनंद उसकी बेटी को बिस्कुट दिलाने के बहाने के अपने साथ ले गया। उसने दुकान से बिस्कुट दिलाया और उसकी बेटी को जंगल में ले गया। जंगल में ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व हत्या का मुकदमा दर्ज किया।
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न्यायाधीश प्रशांत राणा ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आनंद को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी आनंद को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने के भी आदेश दिए हैं।
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