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टीके की दोनों डोज लगी हैं तो ही मिलेगी शराब

Fri, 07 Jan 2022 11:00 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jan 2022 11:00 PM IST
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Liquor will be available only if both doses of the vaccine have been taken
पलवल। शराब के शौकीन लोगों को भी अब कोरोना से बचाव के लिए दोनों डोज लगवानी ही पडे़ेंगी। शराब ठेके से शराब की बोतल तभी मिलेगी, जब कोरोना से बचाव की दोनों लगी डोज का प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकेंगे। यदि आपके पास टीका लगवाने का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें शराब नहीं मिलेगी। टीका न लगवाने वालों को ठेके पर शराब न मिले, इसके लिए ठेकों पर जांच करने के लिए अधिकारियों की टीमें तैनात रहेंगी। यह आदेश जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार द्वारा आबकारी एवं काराधान विभाग को कर दिए गए हैं।
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कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाना अब हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी मॉल, सिनेमा हॉल, सब्जी मंडी, सरकारी विभाग कार्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए कोरोना से बचाव के लिए टीके की दोनों डोज अनिवार्य की गई थी। शुक्रवार को पलवल जिले में शराब ठेके से शराब लेने पर भी दोनों डोज लगी होनी अनिवार्य कर दी गई है। उपायुक्त के सख्त आदेश हैं कि यदि ऐसे किसी भी व्यक्ति को शराब की दी गई, जिसने टीका नहीं लगवाया हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही साथ ही ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा।
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फ्लू क्लीनिक चलेगा नागरिक अस्पताल में
जिला नागरिक अस्पताल में अब फ्लू क्लीनिक शुरू किया जाएगा। इस फ्लू क्लीनिक में 24 घंटे सुविधा रहेगी। इस क्लीनिक में चिकित्सक व स्टाफ हर समय तैनात रहेगा तथा किसी भी बीमारी के लिए लोगों को पूरा उपचार दिया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ. ब्रह्मदीप सिंह ने जिला नागरिक अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए वार्ड तैयार कर वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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जिला उपायुक्त स्वयं ले रहे जायजा
कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइनों का उपायुक्त कृष्ण कुमार स्वयं जायजा ले रहे हैं। वे हर दिन लघु सचिवालय में आने वाले लोगों से कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया है या नहीं इसकी जानकारी तो ले ही रहे हैं साथ ही सचिवालय में तैनात कर्मियों द्वारा लोगों की जांच ठीक से की जा रही है, या नहीं इसके लिए भी स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। उपायुक्त ने सभी सरकारी विभाग कार्यालयों में बिना टीका लगवाए लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाते हुए सख्त हिदायत दी है कि कर्मचारी व अधिकारी भी मास्क लगाकर ही कार्यालय में आएं।
गलत सूचना से घबराए दुकानदार
जिला उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में पलवल के बाजारों को भी छह बजे बंद कराने की बात से व्यापारियों व दुकानदारों में हड़कंप सा मच गया। दुकानदार शुक्रवार को सुबह से ही कभी अधिकारियों से तो कभी मीडिया से बाजार बंद होने का समय की जानकारी लेने में लगे रहे। दोपहर बाद बाजार छह बजे बंद न होने की जानकारी मिलने पर व्यापारियों ने राहत की सांस ली।

पलवल जिले में सभी दुकानें अपने पहले के प्रशासनिक आदेश के अनुसार ही खुलेंगी। कुछ गलतफहमी से पूरे दिन यह चर्चा बनी हुई हैं कि दुकानें शाम छह बजे से बंद होंगी। वह बिल्कुल निराधार हैं। इस बारे में उपायुक्त कार्यालय से पुष्टि कर ली गई है। सभी दुकानदार घबराएं नहीं तथा बाजारों में ठीक से कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए अपनी दुकानों को खोलें।
-प्रवीण गर्ग, प्रदेश संगठन मंत्री हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल
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