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प्रचार के लिए लाउडस्पीकर और गाड़ी की अनुमति लेनी होगी एसडीएम

Sun, 22 Sep 2019 11:36 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Sep 2019 11:36 PM IST
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for using loudspeker and car need  permission
प्रचार के लिए लाउडस्पीकर और गाड़ी की अनुमति लेनी होगी
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अमर उजाला ब्यूरो
हथीन। आगामी 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार के लिए लाउडस्पीकर और गाड़ियों की अनुमति हथीन के एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी वकील अहमद से लेनी होगी। चुनाव विभाग के तहसीलदार दुर्गा प्रसाद ने बताया कि हेलीकॉप्टर की अनुमति जिला उपायुक्त से लेनी होगी। उन्होंने बताया आपराधिक रिकॉर्ड होने पर 48 घंटे में तीन बार अखबारों में ब्यौरा पब्लिश कराना होगा। नॉमिनेशन के लिए फार्म 2क और 26 नंबर के प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र देने के साथ-साथ पूरा फॉर्म भरना होगा। निर्वाचन विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनें हैं। उन्होंने बताया सभी विधानसभा क्षेत्रों में गाड़ी की परमिशन अलग-अलग रंगों में दी जाएगी। उन्होंने बताया राजनीतिक दल बैठक और सभा के लिए धार्मिक स्थान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और मतदान से 48 घंटे पहले शराब किसी भी होटल में सर्व नही होगी।
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