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Palwal News: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर धारा-144 लागू की

Fri, 01 Dec 2023 11:08 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 01 Dec 2023 11:08 PM IST
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Electricity workers protested regarding their demands
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। जिले में दो व तीन दिसंबर को होने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा को लेकर सारे इंतजाम करा दिए गए हैं। जिलाधीश नेहा सिंह ने जिले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 2 व 3 दिसंबर को विभिन्न दो सत्रों में आयोजित की जाने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता की परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लगा दी है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक नेे सभी परीक्षा केंद्रों के लिए पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा दी हैं। परीक्षा दो सत्रों में की जाएगी। उधर परीक्षा के दौरान जांच करने के लिए उड़नदस्ते भी जिलाधीश व शिक्षा विभाग की तरफ से नियुक्त कर दिए गए हैं।

जिलाधीक्ष नेहा सिंह ने बताया कि परीक्षा को पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने व कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 रहेगी। जिलाधीश ने परीक्षा केद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन तथा फोटो स्टेट मशीनों का प्रयोग भी निषेध कर दिया है। परीक्षा के दौरान केंद्रों परिसर में मोबाइल फोन आदि का प्रयोग भी वर्जित रहेगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए विभिन्न 15 परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में आपराधिक प्रक्रिया-1973 के तहत धारा-144 लागू कर दी गई है। जिसके तहत 2 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से सायं 6 बजे तक और 3 दिसंबर को प्रात: 8 बजे से सायं 6 बजे तक इस दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के आवागमन और फोटो कॉपी करने वाली मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जारी किए गए आदेशानुसार परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, अपराध के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू और अन्य हथियार व नकल के लिए सामग्री ले जाने पर रोक लगाई गई है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मियों पर लागू नही होंगे। जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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