{"_id":"6a9481ac4d0ce9c6ec02feb7","slug":"deadline-for-objections-regarding-voter-list-extended-palwal-news-c-24-1-pal1009-127582-2026-08-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Palwal News: मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों की अंतिम तिथि बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Palwal News: मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों की अंतिम तिथि बढ़ी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। पहले पहली जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानकर यह पुनरीक्षण किया जा रहा है। अंतिम मतदाता सूची अब 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जिले के पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का नाम सूची में नहीं है या विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत 30 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त दावे-आपत्तियों पर नोटिस जारी करने और उनके निपटारे की प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। उन्होंने बीएलओ और संबंधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सटीक और अद्यतन मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है।
विज्ञापन
पलवल। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। पहले पहली जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानकर यह पुनरीक्षण किया जा रहा है। अंतिम मतदाता सूची अब 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जिले के पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का नाम सूची में नहीं है या विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत 30 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त दावे-आपत्तियों पर नोटिस जारी करने और उनके निपटारे की प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। उन्होंने बीएलओ और संबंधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सटीक और अद्यतन मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है।