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डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं से बिल वसूली के लिए सरपंचों के साथ की बैठक
Updated Fri, 07 Dec 2018 10:35 PM IST
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बिल जमा करने के लिए डिफॉल्टरों के पास 31 दिसंबर तक का समय
-डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं से बिल वसूली के लिए सरपंचों के साथ की बैठक
- मुख्य अभियंता ने सरपंच, जिला पार्षदों व नगर पार्षदों से की सहयोग की अपील
पलवल। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने जिले के डिफाल्टर उपभोक्ताओं से बकाया बिजली वसूलने के लिए शुक्रवार को महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन सरपंचों के साथ बैठक की। इसमें बिजली बिल निपटान योजना- 2018 का लाभ डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ता को प्रदान करने के उद्देश्य से सरपंचों को योजना की जानकारी दी गई। इसकी अध्यक्षता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दिल्ली जोन के मुख्य अभियंता संजीव चोपड़ा ने की।
मुख्य अभियंता संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरपंच, जिला पार्षद व नगर पार्षद हरियाणा सरकार की योजनाओं को अपने-अपने कार्य स्थल पर पूर्ण जानकारी देकर लाभ दिलवाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार की बिजली बिल निपटान योजना-2018 को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2018 तक प्राप्त कर सकते हैं। जून 2005 से जून 2018 तक बकाया बिल के निपटारे के लिए बिजली खपत की गणना घरेलू उपभोक्ता 40 यूनिट प्रति माह, शहरी घरेलू उपभोक्ता 50 यूनिट प्रतिमाह, ग्रामीण नॉन-डोमेस्टिक 75 यूनिट प्रतिमाह व शहरी नॉन-डोमेस्टिक 150 यूनिट प्रति माह के हिसाब से रिकवरी की जा रही है। बीपीएल परिवार उपभोक्ताओं को एक साल का ही बिल भरना होगा। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बिजली के बिलों में और छूट देते हुए प्रति यूनिट में 2 रुपये की कमी की है, जिससे गरीब उपभोक्ता बिजली बिल भरने में सक्षम होंगे और इससे प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस दौरान दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता मनोज यादव, निगम के कार्यकारी अभियंता शिवराज सिंह, उपमंडल अधिकारी एस एस रावत, बृजमोहन शर्मा, अशोक शर्मा, अमित रंगा, बिजेंद्र कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।
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-डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं से बिल वसूली के लिए सरपंचों के साथ की बैठक
- मुख्य अभियंता ने सरपंच, जिला पार्षदों व नगर पार्षदों से की सहयोग की अपील
पलवल। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने जिले के डिफाल्टर उपभोक्ताओं से बकाया बिजली वसूलने के लिए शुक्रवार को महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन सरपंचों के साथ बैठक की। इसमें बिजली बिल निपटान योजना- 2018 का लाभ डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ता को प्रदान करने के उद्देश्य से सरपंचों को योजना की जानकारी दी गई। इसकी अध्यक्षता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दिल्ली जोन के मुख्य अभियंता संजीव चोपड़ा ने की।
मुख्य अभियंता संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरपंच, जिला पार्षद व नगर पार्षद हरियाणा सरकार की योजनाओं को अपने-अपने कार्य स्थल पर पूर्ण जानकारी देकर लाभ दिलवाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार की बिजली बिल निपटान योजना-2018 को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2018 तक प्राप्त कर सकते हैं। जून 2005 से जून 2018 तक बकाया बिल के निपटारे के लिए बिजली खपत की गणना घरेलू उपभोक्ता 40 यूनिट प्रति माह, शहरी घरेलू उपभोक्ता 50 यूनिट प्रतिमाह, ग्रामीण नॉन-डोमेस्टिक 75 यूनिट प्रतिमाह व शहरी नॉन-डोमेस्टिक 150 यूनिट प्रति माह के हिसाब से रिकवरी की जा रही है। बीपीएल परिवार उपभोक्ताओं को एक साल का ही बिल भरना होगा। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बिजली के बिलों में और छूट देते हुए प्रति यूनिट में 2 रुपये की कमी की है, जिससे गरीब उपभोक्ता बिजली बिल भरने में सक्षम होंगे और इससे प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस दौरान दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता मनोज यादव, निगम के कार्यकारी अभियंता शिवराज सिंह, उपमंडल अधिकारी एस एस रावत, बृजमोहन शर्मा, अशोक शर्मा, अमित रंगा, बिजेंद्र कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।
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