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दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की कैद

Fri, 02 Sep 2016 04:14 PM IST
palwal
palwal Updated Fri, 02 Sep 2016 04:14 PM IST
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10 years inprisionment of husband in dowery case

 अतरिक्त व सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मृतका के ससुर व देवर को भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में पति व ससुर पहले से ही जेल में हैं, जबकि सजा के बाद देवर राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 

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नांगल जाट निवासी तुलाराम ने अपनी बेटी नीरज की शादी मंडकोला निवासी दीपक पुत्र उधम के साथ चार फरवरी 2014 को की थी। शादी के छह माह बाद 24 सितंबर 2014 को नीरज की मौत हो गई, जिसमें परिजनों ने जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। 
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नीरज का पति दीपक भारतीय सेना में नौकरी करता था। नीरज के पिता तुलाराम की शिकायत पर हथीन पुलिस ने दीपक समेत उसके पिता उधम, सास व देवर राहुल के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर पति दीपक व उसके पिता उधम को उसी वक्त जेल भेज दिया था। देवर राहुल जमानत पर चल रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा बोली कई सजा के बाद राहुल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मृतका के परिजनों ने सजा पर संतोष जताते हुए मृतका की सास को भी गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की है। बताया गया है कि सास मामले में भगौड़ा करार दी गई है। 

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