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बिना सत्यापन विदेशी को होटल या नौकरी पर रखा तो होगी कार्रवाई : एएसपी

Fri, 28 Jul 2023 10:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jul 2023 10:45 PM IST
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Action will be taken if foreigner is kept in hotel or job without verification: ASP
28पीएएलपी9- विदेशी अधिनियम के तहत आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते एएसपी जसलीन कौर।
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विदेशी नागरिक का विवरण ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन की साइट पर अपलोड करना जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। बिना अनुमति किसी भी विदेशी को होटल व गेस्ट हाउस तथा कंपनी में नौकरी पर रखा तो पुलिस विभाग की तरफ से विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी विदेशी को रखने से पूर्व होटल मालिक व कंपनी प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह बात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर ने पुलिस विभाग द्वारा शुक्रवार को लघु सचिवालय में विदेशी अधिनियम को लेकर होटल, गेस्ट हाउस व कंपनी प्रबंधकों की गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने विदेशी नागरिकों का पूरा विवरण ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन की साइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। इस दौरान साकिर हुसैन व सुरक्षा प्रभारी दीपक गुलिया मौजूद रहे।
एएसपी जसलीन कौर ने कहा कि जब भी आपके होटल में या आपकी कंपनी में कोई भी विदेशी नागरिक आता है तो आप तुरंत उसका पूरा रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में दर्ज करें। उसकी सूचना अपने संबंधित थाना और कार्यालय पुलिस अधीक्षक पलवल की सुरक्षा शाखा में भिजवाएं। ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के साइट पर जाकर सीफॉर्म भरें, जिससे कि विदेशी की सारी डिटेल ऑनलाइन हो जाए। इससे उसकी पहचान छुपेगी नहीं। यदि वह संदिग्ध है तो भी उसकी सारी सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आप सभी होटल मालिक औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधक ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन की साइट पर जाकर अपने यूजर आईडी पासवर्ड बनवाएं, जिनको कार्यालय पुलिस अधीक्षक पलवल की सुरक्षा शाखा द्वारा मान्य कर दिया जाएगा।
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डीएसपी साकिर हुसैन ने कहा कि आपके पास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई ग्राहक रुकने के लिए आता है तो आप उसकी पूरी वेरिफिकेशन करें। उसका आधार कार्ड व आवश्यक दस्तावेज लेकर अपने रिकॉर्ड में रखें। होटल मालिक अपने-अपने होटलों के कमरों के प्रवेश व निषेध द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। कोई भी होटल मालिक अवैध शराब का सेवन किसी भी सूरत में न करवाएं तथा न ही अपने पास अवैध रूप से शराब रखें।
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विदेशी नागरिकों से संबंधित वेरिफिकेशन में लापरवाही या नियमों का उल्लंघन करने पर होटल व गेस्ट हाउस के संचालक के खिलाफ फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना के किराए पर रखने से पहले उसकी अनुमति अवश्य लें तथा पुलिस जांच पूरी करने के पश्चात ही उन्हें किराए पर रखें। - लोकेंद्र सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक
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