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Palwal News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:38 AM IST
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Accused of abetment to suicide granted bail
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी धरम चंद उर्फ धर्मू को जिले की सत्र अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

शिकायत के अनुसार, थाना कैंप में पांच मार्च 2025 को जगतपाल ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे वेदवीर ने आरोप लगाया था कि रुपये के लेनदेन को लेकर कुछ लोग उनके पिता को धमकाते और प्रताड़ित करते थे। इनमें धर्मू और उसके पिता का नाम भी शामिल था। आरोप था कि घटना वाले दिन भी मृतक के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई थी।
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आरोपी पक्ष ने जमानत याचिका में दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। अदालत ने लंबी न्यायिक हिरासत और मुकदमे में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर कर ली। आरोपों की पुष्टि ट्रायल के दौरान होगी।
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