फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Accused gets 20 years imprisonment in minor rape case

Palwal News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Aug 2025 11:04 PM IST
विज्ञापन
Accused gets 20 years imprisonment in minor rape case
पलवल। जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे एक गंभीर मामले में स्पेशल कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। अक्तूबर 2020 में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार लज्जा राम को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन


शहर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 20 अक्तूबर 2020 को शिकायत दी थी कि उसका किरायेदार उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर पलवल से फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 22 अक्तूबर को किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी लेकिन कानून में नाबालिग की सहमति मान्य नहीं हुई। मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज सुनील कुमार ने आरोपी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त छह माह की कैद भुगतनी होगी। जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कैद होगी। फिलहाल आरोपी को पुलिस हिरासत से जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed