फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   पत्नी को मार डालने के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा

पत्नी को मार डालने के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा

Tue, 14 Aug 2018 11:40 PM IST
Updated Tue, 14 Aug 2018 11:40 PM IST
विज्ञापन
पत्नी को मार डालने के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा

विज्ञापन
पत्नी को मार डालने के आरोपी को उम्र कैद
पलवल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपी चांदहट थाना क्षेत्र के गांव राजूपुर खादर निवासी सोनू उर्फ शीशपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में 10 हजार रुपये तथा दहेज मांगने का दोषी मानते हुए दो हजार रुपये के आर्थिक दंड़ की भी सजा सुनाई है। आरोपी को 10 अगस्त को दोषी करार दिया गया था तथा वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में चल रहा था।

सोनू ने 19 अगस्त 2017 को अपनी पत्नी राखी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। मृतका राखी ने मृत्यु पूर्व पलवल के नागरिक अस्पताल में न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजली जैन के समक्ष दिए अपने बयान में कहा था कि सोनू शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था तथा दहेज में एक कूलर व मोटरसाइकिल की मांग करता था। दहेज की मांग पूरी न होने पर आरोपित ने 19 अगस्त को पहले तो उसकी डंड़े से पिटाई कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तथा बाद में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। दो दिन बाद राखी की मौत हो गई। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर सोनू को गिरफ्तार कर लिया था। करीब एक वर्ष चली सुनवाई में अदालत ने सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed