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लोकतंत्र की सफलता में युवा मतदाताओं की भूमिका अहम: उपायुक्त
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लोकतंत्र की सफलता में युवा मतदाताओं की भूमिका अहम: उपायुक्त
एनजीएफ कॉलेज में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के अंतर्गत कार्यक्रम में विद्यार्थियों को किया जागरूक
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। लोकतंत्र की सफलता में युवा मतदाताओं की भागीदारी अहम है। जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष हो चुकी है और उनका वोट नहीं बना है तो वह अपना वोट 12 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक बनवा सकते हैं। इससे उन्हें आगामी 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट डालने का मौका मिलेगा। युवा लोकतंत्र को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने परिवार एवं आसपास के क्षेत्र में सभी लोगों को वोट बनवाने व मतदान करने के लिए जागरूक करें। शुक्रवार को एनजीएफ कॉलेज में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (स्वीप) के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. मनीराम शर्मा ने कॉलेज के विद्यार्थियों को वोट के अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया।
उपायुक्त ने सभी विद्यार्थियों को जाति, धर्म व संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से राष्ट्रहित में अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि जिले में 5 हजार 500 व्यक्ति दिव्यांग हैं जिनमें से लगभग 4 हजार के वोट बन चुके हैं, बाकी के वोट जल्द बनवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी युवा जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो व अपनी वोट डालने के बाद किसी दिव्यांग को मतदान के लिए मतदान बूथ पर लेकर जाएगा व उसकी वोट डलवाएगा उस युवा को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। आमजन को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए भी कई प्लेटफार्म उपलब्ध करवाए गए हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी स्वीप सुरेन्द्र सिंह ने विद्यार्थियों का नए वोट बनवाने संबंधी फार्म नंबर-6 के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। मतदान ईवीएम, वीवीपैट मशीन व सी-विजिल ऐप की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपने मोबाइल में सी-विजिल एप डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की सीधी शिकायत कर सकता है । उन्होंने टोल फ्री नंबर 1950 व अन्य माध्यमों की भी जानकारी दी जहां से मतदाता चुनाव व मतदान से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकता है।
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एनजीएफ कॉलेज में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के अंतर्गत कार्यक्रम में विद्यार्थियों को किया जागरूक
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। लोकतंत्र की सफलता में युवा मतदाताओं की भागीदारी अहम है। जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष हो चुकी है और उनका वोट नहीं बना है तो वह अपना वोट 12 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक बनवा सकते हैं। इससे उन्हें आगामी 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट डालने का मौका मिलेगा। युवा लोकतंत्र को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने परिवार एवं आसपास के क्षेत्र में सभी लोगों को वोट बनवाने व मतदान करने के लिए जागरूक करें। शुक्रवार को एनजीएफ कॉलेज में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (स्वीप) के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. मनीराम शर्मा ने कॉलेज के विद्यार्थियों को वोट के अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया।
उपायुक्त ने सभी विद्यार्थियों को जाति, धर्म व संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से राष्ट्रहित में अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि जिले में 5 हजार 500 व्यक्ति दिव्यांग हैं जिनमें से लगभग 4 हजार के वोट बन चुके हैं, बाकी के वोट जल्द बनवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी युवा जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो व अपनी वोट डालने के बाद किसी दिव्यांग को मतदान के लिए मतदान बूथ पर लेकर जाएगा व उसकी वोट डलवाएगा उस युवा को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। आमजन को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए भी कई प्लेटफार्म उपलब्ध करवाए गए हैं।
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अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी स्वीप सुरेन्द्र सिंह ने विद्यार्थियों का नए वोट बनवाने संबंधी फार्म नंबर-6 के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। मतदान ईवीएम, वीवीपैट मशीन व सी-विजिल ऐप की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपने मोबाइल में सी-विजिल एप डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की सीधी शिकायत कर सकता है । उन्होंने टोल फ्री नंबर 1950 व अन्य माध्यमों की भी जानकारी दी जहां से मतदाता चुनाव व मतदान से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकता है।
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