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बच्चों को महिला यौन शोषण निषेध कानून की दी जानकारी

Sat, 21 Jul 2018 08:28 PM IST
Updated Sat, 21 Jul 2018 08:28 PM IST
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बच्चों को महिला यौन शोषण निषेध कानून की दी जानकारी

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छात्राओं को हेल्पलाइन और प्राधिकरण की सेवाएं बताईं
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरमैन अशोक कुमार वर्मा व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव डॉ कविता कांबोज के मार्गदर्शन में (हैव ए सेफ वर्कप्लेस) कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण निषेध जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थंथरी में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत व इंद्रजीत पी एल वी द्वारा बच्चों को जागरूक किया । इस मौके पर छात्राओं को सड़क दुर्घटना पीड़ित, एसिड पीड़िता व दुष्कर्म पीडिताओं के अधिकारों व उक्त से सम्बन्धित माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष निर्देशों के बारे में भी जागरूक किया । उन्होंने प्राधिकरण की सेवाओं व हेल्पलाइन 01275 298003 सहित बाल 1098, महिला 1091, पुलिस 100, अग्निशमन 101, 108 एम्बुलेंस आदि हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी प्रदान की। इस दौरान अध्यक्ष लोकेश्वर शर्मा, राम सिंह, शिविर में प्रधानाचार्य डॉ संदीप कुमार, कानूनी साक्षरता क्लब के अध्यक्ष लोकेश्वर शर्मा व मीनाक्षी, पूजा, नरेश, राजकुमार, सुल्तान, सुभाष, राजेन्द्र, श्याम सिंह, चरण सिंह, प्रशांत, संजय आदि शिक्षकगण मौजूद रहे ।
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