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बंधुआ मजदूरी रखने के मामले में मुकदमा दर्ज
Updated Fri, 07 Sep 2018 10:52 PM IST
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बंधुआ मजदूरी रखने के मामले में मुकदमा दर्ज
हथीन। बहीन थाना पुलिस ने गांव कोंडल स्थित एक ईंट भट्ठे से मुक्त कराए गए चार बंधुआ मजदूरों के मामले में भट्ठा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसएचओ बहीन रामदयाल कौशिक ने बताया कि हथीन के एसडीएम सुरेश कुमार चहल के निर्देशों पर बाेंडिड लेबर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में प्रशासन ने कोंडल स्थित ईंट भट्ठे से मंगल सिंह, राकेश, राजबीर एवं धर्मेंद्र नामक मजदूरों को मुक्त कराया था। मजदूर उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के मूल निवासी हैं जिस समय मजदूरों को मुक्त कराया गया उस समय कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। मजदूरों ने इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग में शिकायत कर दी। आयोग के निर्देशों पर अब एसडीएम सुरेश कुमार चहल ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में गांव कोंडल निवासी कथित भट्ठा मालिक अमरपाल के खिलाफ बॉंडिड लेबर एबोलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है।
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हथीन। बहीन थाना पुलिस ने गांव कोंडल स्थित एक ईंट भट्ठे से मुक्त कराए गए चार बंधुआ मजदूरों के मामले में भट्ठा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसएचओ बहीन रामदयाल कौशिक ने बताया कि हथीन के एसडीएम सुरेश कुमार चहल के निर्देशों पर बाेंडिड लेबर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में प्रशासन ने कोंडल स्थित ईंट भट्ठे से मंगल सिंह, राकेश, राजबीर एवं धर्मेंद्र नामक मजदूरों को मुक्त कराया था। मजदूर उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के मूल निवासी हैं जिस समय मजदूरों को मुक्त कराया गया उस समय कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। मजदूरों ने इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग में शिकायत कर दी। आयोग के निर्देशों पर अब एसडीएम सुरेश कुमार चहल ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में गांव कोंडल निवासी कथित भट्ठा मालिक अमरपाल के खिलाफ बॉंडिड लेबर एबोलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है।