{"_id":"5b572e8e4f1c1b51748b6ce6","slug":"151532440206-palwal-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ांवड़ शिविरों के मध्य कम से कम दो किलोमीटर की दूरी अनिवार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ांवड़ शिविरों के मध्य कम से कम दो किलोमीटर की दूरी अनिवार्य
Updated Tue, 24 Jul 2018 07:20 PM IST
विज्ञापन
कांवड़ शिविरों के मध्य कम से कम दो किलोमीटर की दूरी अनिवार्य
-कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। श्रावण मास में विशेष कावड़ शिविर स्थापित करने, कांवड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने, कावड शिविरों एवं कांवड़ियों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य स्थानों पर सामान्य ट्रैफिक बनाये रखने, कांवड़ियों के आगमन के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत उपायुक्त मनीराम शर्मा ने पलवल जिला क्षेत्र में कांवड़ शिविर लगाने के लिए संबंधित उपमण्डलों के उपमण्डल अधिकारी (ना.) से अनुमति लेना अनिवार्य किया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार दिल्ली-मथुरा सड़क मार्ग पर मथुरा की तरफ केवल बाई ओर मु य सड़क मार्ग से कम से कम 100 फुट की दूरी पर कांवड़ शिविर स्थापित किए जा सकते हैं। कांवड़ शिविरों के मध्य कम से कम दो किलोमीटर की दूरी अनिवार्य की गई है।
कांवड़ियों के आगमन के दृष्टिगत व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त द्वारा भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वाहनों के अधिक आवागमन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर कम से कम कांवड़ शिविर लगाने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। वाहनों के आवागमन को व्यवस्थित रखने के लिए उपायुक्त द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार बेरीकेटस लगाने के अतिरिक्त सभी चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करनेे के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने पलवल जिला क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार ए बूलैंस का प्रबन्ध रखने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त ने सभी कांवड़ शिविरों पर पुलिस कर्मियों की डयूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। पलवल जिला क्षेत्र में आने वाले कांवड़ियों का पंजीकरण करने तथा जिला क्षेत्र से बाहर जाने वाले कांवड़ियों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए उपायुक्त द्वारा पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ शिविरों में ऊंची ध्वनि में लाउड स्पीकर का प्रयोग न करने के निर्देश दिए गए है। लाउड स्पीकरों का प्रयोग प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही किया जा सकता है।
विज्ञापन
कांवड़ आगमन के दृष्टिगत जिलाधीन ने किए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
जिलाधीश मनीराम शर्मा ने एक अगस्त 2018 से 10 अगस्त 2018 तक श्रावण मास में कांवडियों के आगमन पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत संबंधित क्षेत्रों में डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार पलवल के पुलिस स्टेशन सदर, शहर व कैंप क्षेत्र के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के संपूर्ण इंचार्ज रहेंगे।
विज्ञापन
-कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। श्रावण मास में विशेष कावड़ शिविर स्थापित करने, कांवड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने, कावड शिविरों एवं कांवड़ियों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य स्थानों पर सामान्य ट्रैफिक बनाये रखने, कांवड़ियों के आगमन के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत उपायुक्त मनीराम शर्मा ने पलवल जिला क्षेत्र में कांवड़ शिविर लगाने के लिए संबंधित उपमण्डलों के उपमण्डल अधिकारी (ना.) से अनुमति लेना अनिवार्य किया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार दिल्ली-मथुरा सड़क मार्ग पर मथुरा की तरफ केवल बाई ओर मु य सड़क मार्ग से कम से कम 100 फुट की दूरी पर कांवड़ शिविर स्थापित किए जा सकते हैं। कांवड़ शिविरों के मध्य कम से कम दो किलोमीटर की दूरी अनिवार्य की गई है।
कांवड़ियों के आगमन के दृष्टिगत व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त द्वारा भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वाहनों के अधिक आवागमन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर कम से कम कांवड़ शिविर लगाने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। वाहनों के आवागमन को व्यवस्थित रखने के लिए उपायुक्त द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार बेरीकेटस लगाने के अतिरिक्त सभी चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करनेे के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने पलवल जिला क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार ए बूलैंस का प्रबन्ध रखने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
उपायुक्त ने सभी कांवड़ शिविरों पर पुलिस कर्मियों की डयूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। पलवल जिला क्षेत्र में आने वाले कांवड़ियों का पंजीकरण करने तथा जिला क्षेत्र से बाहर जाने वाले कांवड़ियों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए उपायुक्त द्वारा पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ शिविरों में ऊंची ध्वनि में लाउड स्पीकर का प्रयोग न करने के निर्देश दिए गए है। लाउड स्पीकरों का प्रयोग प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही किया जा सकता है।
विज्ञापन
कांवड़ आगमन के दृष्टिगत जिलाधीन ने किए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
जिलाधीश मनीराम शर्मा ने एक अगस्त 2018 से 10 अगस्त 2018 तक श्रावण मास में कांवडियों के आगमन पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत संबंधित क्षेत्रों में डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार पलवल के पुलिस स्टेशन सदर, शहर व कैंप क्षेत्र के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के संपूर्ण इंचार्ज रहेंगे।