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Mahendragarh-Narnaul News: मतगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया
Fri, 31 May 2024 04:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Fri, 31 May 2024 04:07 AM IST
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नारनौल।
भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर और उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में वीरवार को सभागार में लोकसभा चुनाव-2024 की 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए लगाए गए माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग सुपरवाइजर तथा काउंटिंग असिस्टेंट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। जिला नगर आयुक्त (डीएमसी) महावीर प्रसाद ने विस्तार के साथ मतगणना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
डीएमसी ने कहा कि मतगणना का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मतगणना से पहले सभी अधिकारियों को गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इसका उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार कार्रवाई होती है। ऐसे में मतगणना से जुड़े सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गोपनीयता बरकरार रहे। जिला प्रशासन की ओर से मतगणना के लिए तैयारी जोरों पर है। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए स्टाफ को सुबह 6:30 बजे मतगणना केंद्र पर पहुंचना है। सभी के पास संबंधित एआरओ की ओर से जारी आई कार्ड होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान कोई भी मतगणना अधिकारी बाहर नहीं आएगा। उन्हें टेबल पर ही खाना मुहैया कराया जाएगा। सभी प्रत्याशियों के एजेंट को भी संबंधित एआरओ की ओर से आई कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस आई कार्ड के माध्यम से ही एजेंट मतगणना केंद्र पर प्रवेश मिलेगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी को एआरओ को पूरा सहयोग करना होगा। मतगणना हॉल के अंदर सख्त अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई एजेंट उनके निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसे एआरओ मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है। मतगणना के दौरान किसी भी मतगणना एजेंट एवं अन्य को मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पेयजल, जलपान, शौचालय आदि की सभी उचित सुविधाएं काउंटिंग हॉल के पास प्रदान की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकते। कोई मतगणना अधिकारी, कर्मचारी तथा एजेंट अपने साथ कागज व पैन भी नहीं ले जा सकता। इसके अलावा अंगूठी, चेन, कोई भी आभूषण, चाबी लेकर अंदर नहीं जा सकता। वहीं मोबाइल फोन व बेल्ट लेकर जाने पर भी रोक रहेगी। इस दौरान सीटीएम मंजीत कुमार व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर और उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में वीरवार को सभागार में लोकसभा चुनाव-2024 की 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए लगाए गए माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग सुपरवाइजर तथा काउंटिंग असिस्टेंट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। जिला नगर आयुक्त (डीएमसी) महावीर प्रसाद ने विस्तार के साथ मतगणना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
डीएमसी ने कहा कि मतगणना का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मतगणना से पहले सभी अधिकारियों को गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इसका उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार कार्रवाई होती है। ऐसे में मतगणना से जुड़े सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गोपनीयता बरकरार रहे। जिला प्रशासन की ओर से मतगणना के लिए तैयारी जोरों पर है। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए स्टाफ को सुबह 6:30 बजे मतगणना केंद्र पर पहुंचना है। सभी के पास संबंधित एआरओ की ओर से जारी आई कार्ड होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान कोई भी मतगणना अधिकारी बाहर नहीं आएगा। उन्हें टेबल पर ही खाना मुहैया कराया जाएगा। सभी प्रत्याशियों के एजेंट को भी संबंधित एआरओ की ओर से आई कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस आई कार्ड के माध्यम से ही एजेंट मतगणना केंद्र पर प्रवेश मिलेगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी को एआरओ को पूरा सहयोग करना होगा। मतगणना हॉल के अंदर सख्त अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई एजेंट उनके निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसे एआरओ मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है। मतगणना के दौरान किसी भी मतगणना एजेंट एवं अन्य को मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पेयजल, जलपान, शौचालय आदि की सभी उचित सुविधाएं काउंटिंग हॉल के पास प्रदान की जाएंगी।
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उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकते। कोई मतगणना अधिकारी, कर्मचारी तथा एजेंट अपने साथ कागज व पैन भी नहीं ले जा सकता। इसके अलावा अंगूठी, चेन, कोई भी आभूषण, चाबी लेकर अंदर नहीं जा सकता। वहीं मोबाइल फोन व बेल्ट लेकर जाने पर भी रोक रहेगी। इस दौरान सीटीएम मंजीत कुमार व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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