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Mahendragarh-Narnaul News: प्रचार का शोर बंद, सार्वजनिक बैठक और रैली पर प्रतिबंध
Fri, 24 May 2024 01:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Fri, 24 May 2024 01:17 AM IST
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नारनौल। स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने व भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।
जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 23 मई को शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद है। प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए राजनीतिक पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस पदाधिकारियों, प्रचार पदाधिकारियों आदि की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा, जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है।
जिले में साइलेंट पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले में 23 मई को शाम 6 बजे से 26 मई को सुबह 6 बजे तक गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना तथा किसी भी सार्वजनिक बैठक व रैली के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
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मतदान केंद्रों पर सेल्युलर फोन, कार्डलेस फोन आदि की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के अंदर कोई भी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। हालांकि, मतदान केंद्र के पास ड्यूटी पर तैनात कानून एवं व्यवस्था के प्रभारी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान ऐसे उपकरणों के उपयोग के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
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जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 23 मई को शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद है। प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए राजनीतिक पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस पदाधिकारियों, प्रचार पदाधिकारियों आदि की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा, जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है।
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जिले में साइलेंट पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले में 23 मई को शाम 6 बजे से 26 मई को सुबह 6 बजे तक गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना तथा किसी भी सार्वजनिक बैठक व रैली के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
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मतदान केंद्रों पर सेल्युलर फोन, कार्डलेस फोन आदि की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के अंदर कोई भी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। हालांकि, मतदान केंद्र के पास ड्यूटी पर तैनात कानून एवं व्यवस्था के प्रभारी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान ऐसे उपकरणों के उपयोग के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।