{"_id":"6700424d49a6d1e6f60415e4","slug":"restriction-on-movement-of-vehicles-within-100-meter-radius-of-counting-centers-on-8th-narnol-news-c-196-1-nnl1004-116783-2024-10-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahendragarh-Narnaul News: 8 को मतगणना केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mahendragarh-Narnaul News: 8 को मतगणना केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी
Sat, 05 Oct 2024 01:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Sat, 05 Oct 2024 01:00 AM IST
विज्ञापन
नारनौल। जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत विधानसभा चुनाव-2024 की 8 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दौरान मतगणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को पैदल यात्री क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इस परिधि में किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतगणना प्रक्रिया 8 अक्तूबर को ओलंपिक क्लब हॉल नारनौल, पीआर सेंटर नारनौल, गवर्नमेंट कालेज मल्टीपर्पज हॉल नारनौल तथा महिला सिलाई सेंटर (आईटीआई) नारनौल में आयोजित की जाएगी आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर बीएनएस 2023 की धारा 223 व कानून द्वारा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
मतगणना प्रक्रिया 8 अक्तूबर को ओलंपिक क्लब हॉल नारनौल, पीआर सेंटर नारनौल, गवर्नमेंट कालेज मल्टीपर्पज हॉल नारनौल तथा महिला सिलाई सेंटर (आईटीआई) नारनौल में आयोजित की जाएगी आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर बीएनएस 2023 की धारा 223 व कानून द्वारा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन