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Mahendragarh-Narnaul News: संजय गोयल के चेयमैन पद पर बने रहने की अर्जी की खारिज

Sat, 18 Jul 2026 12:17 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 12:17 AM IST
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Plea for Sanjay Goyal to continue as Chairman rejected.
मंडी अटेली। स्थानीय नगर पालिका के चेयरमैन संजय गोयल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की ओर से अयोग्य घोषित करने पर सेशन कोर्ट ने पद पर बने रहने की अर्जी खारिज कर दी है। हालांकि, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की तारीख 27 जुलाई दी गई है।
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एक सप्ताह पूर्व इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तहत नपा चेयरमैन संजय गोयल को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी जो न्यायालय ने खारिज कर दी।
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उल्लेखनीय है कि चेयरमैन के पद को अवैध घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका को गत वीरवार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया था। हेड ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन डॉ. मुकेश कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार करते हुए संजय गोयल को अयोग्य करार दे दिया।
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यह फैसला पिछले साल हुए अटेली नपा के चेयरमैन पद के प्रत्यक्ष चुनाव में संजय गोयल के प्रतिद्वंदी रहे भूपेश गुप्ता की ओर से दायर इलेक्शन पिटीशन पर आया था। चुनाव में संजय गोयल विजयी हुए थे जबकि भूपेश गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा था।

भूपेश गुप्ता ने याचिका में आरोप लगाया था कि संजय ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय तथ्यों को छिपाया था। याचिका में बताया गया कि वर्ष 2018 में स्थानीय निकाय विभाग ने लगातार तीन बैठकों में भाग न लेने के कारण संजय गोयल को पद से हटाया था।
हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्ति अगले 6 वर्षों तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होते हैं। इसके बावजूद संजय गोयल ने चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल किया।


इस संबंध में संजय गोयल से बात की गई तो उन्होंने कोई जबाब नहीं दिया बल्कि शिकायतकर्ता के वकील आरके संघी ने बताया कि संजय गोयल की अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी व अपील की तारीख 27 जुलाई दी गई है।
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