फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Accused in molestation case convicted; ordered to pay 25,000 in compensation

Mahendragarh-Narnaul News: छेड़छाड़ मामले में आरोपी दोषी करार, 25 हजार मुआवजे का आदेश

Tue, 27 Oct 2026 11:54 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Accused in molestation case convicted; ordered to pay 25,000 in compensation
नारनौल। स्थानीय अदालत ने वर्ष 2017 के छेड़छाड़ मामले में आरोपी प्रेम को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया। हालांकि, घर में घुसकर हमला करने के आरोप से बरी करने का फैसला बरकरार रखा गया है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार, 23 अगस्त 2017 को पीड़िता ने सदर थाने में शिकायत दी थी कि आरोपी पानी पीने के बहाने उसके घर आया और रसोई में उसका पीछा कर जबरदस्ती व हाथापाई की। निचली अदालत ने 16 मार्च 2019 को सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़िता ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की।
विज्ञापन

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद पीड़िता के बयान को मुख्य रूप से सुसंगत और विश्वसनीय माना।
सजा के मामले में अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 की धारा 4 के तहत एक साल तक अच्छे आचरण की शर्त पर मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, पीड़िता को 25 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश भी दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed