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Mahendragarh-Narnaul News: सो रही होटलों की सुरक्षा, नींद में जिम्मेदार

Thu, 04 Jun 2026 11:53 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 11:53 PM IST
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Out of more than 200 hotels and restaurants, only 10 possess a Fire NOC.
फोटो नंबर-15नगर परिषद ​स्थित दमकल केंद्र कार्यालय में खड़ी फायरब्रिगेड की गाड़ियां। संवाद
नारनौल। जिले में अग्नि सुरक्षा नियमों की खुली अनदेखी गंभीर चिंता का विषय बन गई है। 200 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट में से केवल 10 के पास ही फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) है। घनी आबादी में संचालित प्रतिष्ठान और बिना सुरक्षा जांच के पेट्रोल पंप किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं जिससे जान-माल का भारी नुकसान संभव है
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अग्निशमन विभाग ने करीब छह माह पहले होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायर सुरक्षा मानकों का पालन करने व एनओसी लेने के लिए नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद अधिकांश संचालकों ने विभागीय निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया।
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अभी हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई थी, वहीं अभी अनेक लोग गंभीर हालात में है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म जैसे जरूरी फायर सेफ्टी उपकरण काम ही नहीं कर रहे थे।
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शहर में सबसे अधिक चिंता
जिला मुख्यालय नारनौल में ही 20 से अधिक होटल संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई होटल घनी आबादी में स्थित हैं जहां संकरी गलियों के कारण आग लगने जैसी आपदा आने पर दमकल वाहनों के पहुंचने में भी दिक्कत आ सकती है। शहर में चल रहे होटलों में सात-आठ के पास ही एनओसी है।

पेट्रोल पंप संचालक भी बरत रहे लापरवाही
जिले में करीब 150 पेट्रोल पंप संचालित हैं लेकिन इनमें से केवल 9 के पास ही फायर एनओसी उपलब्ध है। पेट्रोल पंप अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में आते हैं जहां ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किया जाता है। इसके बावजूद संचालकों की ओर से एनओसी लेने में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई जा रही।
नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी
होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप जैसे प्रतिष्ठानों में फायर सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। नियमित जांच, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और फायर एनओसी किसी भी दुर्घटना के दौरान जान-माल की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमों की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


वर्जन:

जिले में होटल संचालकों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। इसको लेकर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। अब फिर से ऐसे होटल और पेट्रोल पंप चिन्हित कर नोटिस जारी किए जाएंगे।-राजबीर, फायर ऑफिसर दमकल विभाग नारनौल
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