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अनलॉक-1 में बाजार सुबह सुबह नौ से शाम सात बजे खुलेंगे
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नारनौल। कोविड-19 के चलते देशभर में लगे लॉकडाउन के बाद अब इसे अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। जिले में भी यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय के निर्देश मिलने के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एसीएस की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब कंटेनमेंट जोन के बाजारों को खोलने से संबंधित पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी। अन्य क्षेत्रों में कड़ी शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी गई है।
उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि भले ही अनलॉक-1 प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सभी नागरिकों को पहले की तरह जिम्मेदारी का पालन करना है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने कोरोना वायरस के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया तो अब तक 68 दिन के राष्ट्रीय लॉकडाउन से जो हमने पाया है उसे खो देंगे। देश के सामने बहुत खराब स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे में लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी और इस वायरस के प्रति पूरी तरह से सजग रहना होगा। डीसी ने कहा कि नगरपालिका सीमा के भीतर बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि बाजारों के संबंध में दिए गए नए दिशा निर्देशों की पालना के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कहीं भी किसी दुकानदार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में इनका करना होगा पालन
- सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच दुकानें खोली जाएंगी।
- ऐसे सभी बाजार क्षेत्रों में सभी संबंधितों व दुकानदारों और साथ ही इन बाजार क्षेत्रों में आने वाले आगंतुकों/ग्राहकों द्वारा 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी।
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- दुकानदारों को हाथ से संपर्क से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे। स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे।
- दुकानदार भीड़भाड़ से बचने के लिए दुकानों में न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। वैकल्पिक रूप से वे कर्मचारियों को पारी में बुला सकते हैं।
-बड़े आकार और एसी की दुकानों के प्रवेश बिंदु पर गार्ड को सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर प्रदान किया जाना जरूरी।
-यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार, सहायकों और ग्राहकों सहित 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी दुकान में एक समय में मौजूद न हों।
-इन बाजार स्थानों पर जाने वाले ग्राहकों को किसी भी दुकान/रेहड़ी के सामने अपने वाहन (दोनों दोपहिया और चार पहिया वाहन) नहीं खड़े करने चाहिए बल्कि इन वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थानों पर पार्क करना चाहिए और पैदल चलकर बाजार की जगह पर जाना चाहिए।
- ओवर-क्राउडिंग से बचने के लिए नागरिकों को इन बाजार क्षेत्रों में न्यूनतम संख्या में (केवल एक समय में परिवार पर) यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- सभी दुकानदारों को अपने कर्मचारियों सहित आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा अपनी दुकान के सामने भी इस ऐप के बारे में नोटिस चस्पा करना होगा ताकि ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक किया जा सके।
- खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के दौरान भी यह सुनिश्चित किया जाए कि डिलीवरी ब्वॉय सात साढ़े बजे बजे तक अपना कार्य हर हाल में पूरा कर ले। 9 बजे तक कोई भी सड़क पर नहीं रहना चाहिए। नाइट कर्फ्यू रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा।
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उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि भले ही अनलॉक-1 प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सभी नागरिकों को पहले की तरह जिम्मेदारी का पालन करना है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने कोरोना वायरस के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया तो अब तक 68 दिन के राष्ट्रीय लॉकडाउन से जो हमने पाया है उसे खो देंगे। देश के सामने बहुत खराब स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे में लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी और इस वायरस के प्रति पूरी तरह से सजग रहना होगा। डीसी ने कहा कि नगरपालिका सीमा के भीतर बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि बाजारों के संबंध में दिए गए नए दिशा निर्देशों की पालना के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कहीं भी किसी दुकानदार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में इनका करना होगा पालन
- सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच दुकानें खोली जाएंगी।
- ऐसे सभी बाजार क्षेत्रों में सभी संबंधितों व दुकानदारों और साथ ही इन बाजार क्षेत्रों में आने वाले आगंतुकों/ग्राहकों द्वारा 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी।
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- दुकानदारों को हाथ से संपर्क से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे। स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे।
- दुकानदार भीड़भाड़ से बचने के लिए दुकानों में न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। वैकल्पिक रूप से वे कर्मचारियों को पारी में बुला सकते हैं।
-बड़े आकार और एसी की दुकानों के प्रवेश बिंदु पर गार्ड को सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर प्रदान किया जाना जरूरी।
-यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार, सहायकों और ग्राहकों सहित 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी दुकान में एक समय में मौजूद न हों।
-इन बाजार स्थानों पर जाने वाले ग्राहकों को किसी भी दुकान/रेहड़ी के सामने अपने वाहन (दोनों दोपहिया और चार पहिया वाहन) नहीं खड़े करने चाहिए बल्कि इन वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थानों पर पार्क करना चाहिए और पैदल चलकर बाजार की जगह पर जाना चाहिए।
- ओवर-क्राउडिंग से बचने के लिए नागरिकों को इन बाजार क्षेत्रों में न्यूनतम संख्या में (केवल एक समय में परिवार पर) यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- सभी दुकानदारों को अपने कर्मचारियों सहित आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा अपनी दुकान के सामने भी इस ऐप के बारे में नोटिस चस्पा करना होगा ताकि ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक किया जा सके।
- खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के दौरान भी यह सुनिश्चित किया जाए कि डिलीवरी ब्वॉय सात साढ़े बजे बजे तक अपना कार्य हर हाल में पूरा कर ले। 9 बजे तक कोई भी सड़क पर नहीं रहना चाहिए। नाइट कर्फ्यू रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा।