फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Life imprisonment for Guilty in misdded case

Haryana: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, पीड़िता को सात महीने में मिला इंसाफ

Tue, 09 Dec 2025 06:24 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 09 Dec 2025 06:24 PM IST
सार

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म का यह मामला इसी साल मई महीने का है। 

विज्ञापन
Life imprisonment for Guilty in misdded case
दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने मंगलवार को नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में आरोपी विक्रम को दोषी करार दिया है। वहीं उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


कोर्ट ने दोषी विक्रम को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक जेल में रहने के साथ-साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के तहत उसे दो साल की कठोर कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपये की आर्थिक मुआवजा राशि प्रदान की जाए।
विज्ञापन


यह मामला इसी वर्ष 9 मई 2025 का है, जब क्षेत्र के एक गांव में दोषी विक्रम ने नाबालिग बच्ची को उस समय बहला-फुसलाकर घर बुला लिया जब वह दुकान से सामान लेने गई थी। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना नांगल चौधरी की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने इस फैसले पर कहा कि जिला पुलिस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पुलिस तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में प्रभावशाली पैरवी सुनिश्चित करती है ताकि अपराधियों को कठोरतम दंड मिल सके और समाज में कड़ा संदेश जाए।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed