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Narnaul: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास और 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

Fri, 10 Feb 2023 11:58 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 10 Feb 2023 11:58 PM IST
सार

पीड़िता के परिजनों ने वर्ष 2019 में महिला थाना नारनौल पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता महिला ने बताया था कि उसकी लड़की अपने मामा के घर गई हुई थी।

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Life imprisonment for raping a minor in Narnaul
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के नारनौल में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी विकसित उर्फ विक्की को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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इस मामले में महिला थाना नारनौल पुलिस ने वर्ष 2019 में केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट में हुई। पीड़िता के परिजनों ने वर्ष 2019 में महिला थाना नारनौल पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता महिला ने बताया था कि उसकी लड़की अपने मामा के घर गई हुई थी।
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4 अप्रैल 2019 को शाम के समय उसकी नाबालिग लड़की दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। दुकान से सामान लेकर वापिस आते समय आरोपी नाबालिग पीड़िता का मुंह दबाकर उसे उठा ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

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