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डिपो संचालक के खिलाफ हेराफेरी का मामला दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो/नारनौल
Updated Wed, 18 Nov 2015 01:13 AM IST
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स्थानीय पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उपनिरीक्षक की शिकायत पर एक डिपो होल्डर के खिलाफ खाद्य सामग्री में हेराफेरी करने का मामला दर्ज किया है।
इससे दो रोज पूर्व प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने इस डिपो को सील कर दिया था। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उपनिरीक्षक नीरज कुमार ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि 14 नवंबर को अधिकारियों के आदेश पर स्थानीय कस्बे की नगर पालिका के समीप डिपो को चेक करने के लिए पहुंचे तो वहां तहसीलदार व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक अरुण कुमार भी मौजूद थे।
डिपो संचालक नरेन्द्र कुमार को दूरभाष पर डिपो चैक कराने के लिए बुलाया गया तो वह आने की बजाय अपने पिता को चाबी देकर भेज दिया। अधिकारियों की मौजूदगी में खाद्य सामग्री की जांच की गई तो 9 मिट्टी के तेल के ड्रम, 80 बैग गेहूं के मिले लेकिन स्टॉक रजिस्टर, सैल रजिस्टर उपलब्ध नहीं हो पाया।
साथ ही सरकारी हिदायतों का कोई बोर्ड, बीपीएल, एएवाई, राशन कार्ड धारकों की सूची का कोई बोर्ड नहीं लगा मिला। 1460 लीटर तेल व 80 बैग गेहूं डिपो में उपलब्ध होने और इसका लेखा जोखा नहीं मिलने के कारण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पीडीएस कंट्रोल एक्ट 2009 के तहत पुलिस ने डिपो संचालक के खिलाफ भादस की हेराफेरी की धारा के तहत मामला दर्ज कर डिपो में उपलब्ध खाद्य सामग्री को कब्जे में ले लिया है।
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इससे दो रोज पूर्व प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने इस डिपो को सील कर दिया था। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उपनिरीक्षक नीरज कुमार ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि 14 नवंबर को अधिकारियों के आदेश पर स्थानीय कस्बे की नगर पालिका के समीप डिपो को चेक करने के लिए पहुंचे तो वहां तहसीलदार व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक अरुण कुमार भी मौजूद थे।
डिपो संचालक नरेन्द्र कुमार को दूरभाष पर डिपो चैक कराने के लिए बुलाया गया तो वह आने की बजाय अपने पिता को चाबी देकर भेज दिया। अधिकारियों की मौजूदगी में खाद्य सामग्री की जांच की गई तो 9 मिट्टी के तेल के ड्रम, 80 बैग गेहूं के मिले लेकिन स्टॉक रजिस्टर, सैल रजिस्टर उपलब्ध नहीं हो पाया।
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साथ ही सरकारी हिदायतों का कोई बोर्ड, बीपीएल, एएवाई, राशन कार्ड धारकों की सूची का कोई बोर्ड नहीं लगा मिला। 1460 लीटर तेल व 80 बैग गेहूं डिपो में उपलब्ध होने और इसका लेखा जोखा नहीं मिलने के कारण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पीडीएस कंट्रोल एक्ट 2009 के तहत पुलिस ने डिपो संचालक के खिलाफ भादस की हेराफेरी की धारा के तहत मामला दर्ज कर डिपो में उपलब्ध खाद्य सामग्री को कब्जे में ले लिया है।
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