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हत्या मामले के दो दोषियों को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Thu, 17 Nov 2022 11:45 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Nov 2022 11:45 PM IST
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Court sentenced life imprisonment to two accused in murder case
अतिरिक्त सेशन जज सुधीर जीवन नारनौल की न्यायालय ने अटेली के गांव खारीवाड़ा निवासी विनोद की हत्या मामले के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इस मामले में थाना अटेली ने वर्ष 2018 में अभियोग पंजीबद्ध किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को संगीन मानते दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2018 में थाना अटेली में मृतक विनोद के पिता ने थाना अटेली पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि शाम के समय गांव में लाइट ना होने के कारण उसका बेटा छोटे बच्चे को गोद में खिला रहा था। उसी दौरान आरोपियों ने उसके बेटे को डंडे, पत्थरों से चोटें मारी थी। जो इलाज के दौरान विनोद की मृत्यु हो गई थी। थाना अटेली पुलिस द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया तथा जांच इकाई द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी मुंशी सिंह और आरोपी उमेश को उम्र कैद की सजा व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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