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बाल विवाह गैर जमानती अपराध : सरिता

Thu, 17 Apr 2025 11:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Thu, 17 Apr 2025 11:37 PM IST
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Child marriage is a non-bailable offence: Sarita
संवाद न्यूज एजेंसी
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नारनौल। जिले में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बताया कि बाल विवाह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को नाबालिग माना जाता है। बाल विवाह कराने, इसको बढ़ावा देने या सहायता करने वाले को 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने गांवों के सरपंचों व नगर पार्षदों से आह्वान किया कि बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग दें। उन्होंने मौजिज व्यक्तियों, सरपंचों, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी वर्कर, टैंट हाउस, विवाह समारोह स्थल व समाज सेवियों से अपील की है कि बाल विवाह को रोकने में मदद करें। बाल विवाह के आयोजन से संबंधित जानकारी देने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, मैजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क कर सूचना दें।
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