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Mahendragarh-Narnaul News: अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, दो एकड़ में छह डीपीसी और तीन चहारदीवारी ध्वस्त
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फोटो 1अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ करते जिला नगर योजनाकार की टीम।स्रोत:विभाग
नारनौल। जिला नगर योजनाकार की टीम ने मंगलवार को शहरी क्षेत्र नारनौल में खालड़ा बालाजी मंदिर के पास विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। करीब दो एकड़ भूमि में की गई इस कार्रवाई के दौरान छह डीपीसी, तीन चहारदीवारी समेत कॉलोनी का पूरा रोड नेटवर्क उखाड़ दिया गया।
विभाग की यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी और जिला प्रशासन की मदद से की गई। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से विकसित किए जा रहे निर्माण को हटाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने आमजन से अपील की कि नियंत्रित क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र में विभागीय अनुमति के बिना किसी प्रकार का निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग में बदलने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस और आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है।
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उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर प्लॉट न खरीदें और न ही वहां अवैध निर्माण करें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में की जा सकती है।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि जिले में विकसित की जा रही अन्य अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ भी विभाग की कार्रवाई आगे जारी रहेगी।
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विभाग की यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी और जिला प्रशासन की मदद से की गई। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से विकसित किए जा रहे निर्माण को हटाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने आमजन से अपील की कि नियंत्रित क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र में विभागीय अनुमति के बिना किसी प्रकार का निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग में बदलने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस और आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है।
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उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर प्लॉट न खरीदें और न ही वहां अवैध निर्माण करें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में की जा सकती है।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि जिले में विकसित की जा रही अन्य अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ भी विभाग की कार्रवाई आगे जारी रहेगी।