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Mahendragarh-Narnaul News: नोटिस के बाद भी टैक्स जमा न करने वाले भवन एक सप्ताह के भीतर होंगे सील
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फोटो नंबर-07नगर परिषद कार्यालय नारनौल।
नारनौल। प्रोपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर नगर परिषद ने अब सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। जिन भवन स्वामियों को पहले नोटिस जारी किए जा चुके हैं और अब तक बकाया टैक्स जमा नहीं कराया है, उन भवनों को एक सप्ताह के भीतर सील किया जाएगा। वहीं नवंबर में 10 और दिसंबर में भी 10 भवनों को नोटिस जारी किए गए हैं।
नगर परिषद द्वारा जिन भवनों को नोटिस दिए गए हैं, उनमें शहर के कई नामी और बड़े व्यापारी शामिल हैं। इनमें महावीर चौक स्थित एक होटल, दुपहिया वाहन एजेंसी संचालक, सिनेमा हॉल, निजी अस्पताल और पेट्रोल पंप के मालिक भी शामिल हैं। इन सभी पर एक लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है। नगर परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं कराया गया तो संबंधित संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा।
डोमिसाइल के लिए मांगी हाउस टैक्स की रसीद
नगर परिषद ने हाउस टैक्स की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए एक और सख्त कदम उठाया है। डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले छात्रों से हाउस टैक्स की रसीद दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय से छात्रों को हो रही परेशानी को देखते हुए नगर परिषद के उपप्रधान संजीव यादव के नेतृत्व में कुछ पार्षदों ने जिला नगर आयुक्त (डीएमसी) से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए हाउस टैक्स रसीद की अनिवार्यता हटाने की मांग रखी।
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छात्रों को दो माह की राहत
इस पर डीएमसी रणवीर सिंह ने छात्रों को राहत प्रदान की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आगामी दो माह तक डोमिसाइल बनवाने के लिए आने वाले छात्रों का कार्य बिना हाउस टैक्स रसीद देखे किया जाए। नप का कहना है कि टैक्स वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा और बकायादारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वजर्न:
जिन भवन मालिकों के विरुद्ध 10 लाख रुपये से भी ज्यादा टैक्स बकाया है। भवनों के मालिकों को एक नोटिस जारी किया गया है। भवनों के मालिकों को नोटिस जारी होने की तिथि से एक सप्ताह में टैक्स जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो प्रोपर्टी सील भी की जाएगी।
सुशील कुमार, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, नारनौल
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नगर परिषद द्वारा जिन भवनों को नोटिस दिए गए हैं, उनमें शहर के कई नामी और बड़े व्यापारी शामिल हैं। इनमें महावीर चौक स्थित एक होटल, दुपहिया वाहन एजेंसी संचालक, सिनेमा हॉल, निजी अस्पताल और पेट्रोल पंप के मालिक भी शामिल हैं। इन सभी पर एक लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है। नगर परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं कराया गया तो संबंधित संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा।
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डोमिसाइल के लिए मांगी हाउस टैक्स की रसीद
नगर परिषद ने हाउस टैक्स की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए एक और सख्त कदम उठाया है। डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले छात्रों से हाउस टैक्स की रसीद दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय से छात्रों को हो रही परेशानी को देखते हुए नगर परिषद के उपप्रधान संजीव यादव के नेतृत्व में कुछ पार्षदों ने जिला नगर आयुक्त (डीएमसी) से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए हाउस टैक्स रसीद की अनिवार्यता हटाने की मांग रखी।
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छात्रों को दो माह की राहत
इस पर डीएमसी रणवीर सिंह ने छात्रों को राहत प्रदान की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आगामी दो माह तक डोमिसाइल बनवाने के लिए आने वाले छात्रों का कार्य बिना हाउस टैक्स रसीद देखे किया जाए। नप का कहना है कि टैक्स वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा और बकायादारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वजर्न:
जिन भवन मालिकों के विरुद्ध 10 लाख रुपये से भी ज्यादा टैक्स बकाया है। भवनों के मालिकों को एक नोटिस जारी किया गया है। भवनों के मालिकों को नोटिस जारी होने की तिथि से एक सप्ताह में टैक्स जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो प्रोपर्टी सील भी की जाएगी।
सुशील कुमार, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, नारनौल