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Mahendragarh-Narnaul News: आईएमटी खुडाना, नपा के 50 प्रस्ताव सहित बड़ी परियोजनाएं अटकी

Sat, 17 Aug 2024 12:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Sat, 17 Aug 2024 12:03 AM IST
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Big projects including IMT Khudana, 50 Municipal Corporation proposals stuck
फोटो संख्या:65- शहर  के रेलवे रोड पर ट्रॉली के माध्यम से डाली गए रोड़े--संवाद
महेंद्रगढ़। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार से आचार संहिता लगा दी गई है। इससे क्षेत्र में 50 से अधिक परियोजनाओं पर काम पूरा होने के लिए अब लोगों को दो माह और अधिक इंतजार करना होगा।
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महेंद्रगढ़ नगरपालिका की ओर से 50 प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए काफी लंबे समय से भागदौड़ की जा रही थी। जिम्मेदारों का दावा था कि आचार संहिता लगने से पूर्व ही इन सभी के टेंडर करा दिए जाएंगे, लेकिन एक भी परियोजना के टेंडर नहीं हो पाए हैं। अब शहरवासियों को बदहाल सड़कों, स्ट्रीट लाइट, 11 हट्टा बाजार की 3.5 करोड़ की परियोजना सहित 15 प्रमुख एजेंडे व 33 प्रस्तावों को धरातल पर उतरने के लिए दो माह का इंतजार करना पड़ेगा।
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इन परियोजनाओं पर भी लगे ब्रेक
आचार संहिता लगने के बाद अब मार्केटिंग बोर्ड के करीब 20 सड़कों पर किए जाने वाले टेंडर प्रक्रिया भी दो माह के लिए अटक गई है। साथ ही आईएमटी खुडाना को लेकर चल रही पोर्टल पर भूमि अपलोड कराने का काम भी अब बंद रहेगा। वहीं नहर विभाग की ओर से 15 से अधिक कार्याें के लिए चलाई जा रही टेंडर प्रक्रिया भी दो माह के लिए थम गई है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव चितलांग की 11 एकड़ भूमि पर शुरू की जाने वाली 25 करोड़ की जल परियोजना की फाइल भी आचार संहिता तक पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि इस दौरान जिन कार्याें के टेंडर जारी हो चुके हैं उनपर नियमित रूप स काम चलता रहेगा।
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इन कार्याें पर रहेगी पाबंदी
आचार संहिता लागू होते ही सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता, जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हो। सरकारी गाड़ी, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी वाहन किसी दल या प्रत्याशी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस दौरान सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होगा।
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