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निरीक्षण के लिए गई माइनिंग टीम के साथ की चालक ने की हाथापाई तथा ट्रैक्टर से कुचलने का किया प्रयास

Thu, 22 Jul 2021 12:21 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jul 2021 12:21 AM IST
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Attempt to crush the team
गांव डिगरोता को जाने वाली सड़क पर पड़े पत्थर। - फोटो : Narnol
गांव डिगरोता में निरीक्षण के लिए गई माइनिंग टीम के साथ ट्रैक्टर चालकों ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया तथा एक चालक ने टीम के साथ हाथापाई की। इस दौरान दोनों ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। हाथापाई के दौरान उसका मोबाइल वहीं गिर गया जिसको टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। खनन विभाग की शिकायत पर सतनाली पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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जानकारी अनुसार मंगलवार को माइनिंग अधिकारी अनिल कुमार के नेेतृत्व में टीम गांव डिगरोता की पहाड़ियों में निरीक्षण करने के लिए गए थे। उसी समय दो ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों से भरी हुई पहाड़ी की ओर से आ रही थी। जब टीम ने उनको रोकने का इशारा किया तो एक ट्रैक्टर चालक रुकने की बजाय तेजी उनकी तरफ भगाया और जान से मारने की कोशिश की। इससे टीम सदस्यों ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर के पीछे गाड़ी लगाई तो उसने जैक के माध्यम से
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ट्राली में लोड अवैध पत्थर को बीच सड़क पर गिरा दिया व रास्ता बंद करके भाग गया। वहीं दूसरा ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपनी ट्राली खेत के बीच में खाली कर दिया। टीम ने उसको मौके पर ट्रैक्टर सहित पकड़ लिया। जब ट्रैक्टर ड्राइवर को ट्रैक्टर थाने में ले जाने के लिए कहा गया तो उसने ले जाने से मना कर दिया। इस दौरान उसने टीम के साथ हाथापाई भी की। ट्रैक्टर चालक अपना ट्रैक्टर स्टार्ट कर मौके से फरार हो गया जब उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने टीम को कुचलने की कोशिश की। उक्त ट्रैक्टर चालक के बारे में पूछताछ की तो उसकी पहचान राजू निवासी डिगरोता के रूप में हुई है। हाथापाई के दौरान राज का मोबाइल नीचे गिर गया था जिसको टीम ने कब्जे में लेकर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने खनन रक्षक पंकज के बयान पर दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कर लिया है।
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जेसीबी मालिक के खिलाफ किया मामला दर्ज:
अवैध खनन में प्रयोग की गई जेसीबी मशीन को सील किए जाने के बाद जेसीबी मालिक द्वारा पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि, खनिज की कीमत रॉयल्टी व जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर पुलिस ने खनन निरीक्षक मनीषा यादव की शिकायत पर उक्त जेसीबी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार 16 सितंबर 2020 को खनन रक्षक मोहनलाल उष्मापुर में बंद पड़े पहाड़ का निरीक्ष करने के लिए गए थे। उस समय जेसीबी मशीन पहाड़ में अवैध खनन कर रही थी। तभी उसने मशीन को कब्जे में लेकर अवैध खनन की पैमाइश भी की गई थी। इस दौरान राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के जुर्म में मशीन को सीज किया गया। अभी तक नियमानुसार जेसीबी वाहन मालिक द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि, खनिज की कीमत रॉयल्टी और जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई है। इस संदर्भ में खनन निरीक्षक मनीषा यादव ने जेसीबी वाहन चालक के खिलाफ उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने व खान एव खनिज (डीआर) अधिनियम 1957 की धारा 21(1) के तहत पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है।

अवैध खनन निरोधक दस्ता ने सोमवार को बजरी से भरे ट्रैक्टर को पकड़ा। टीम ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार अवैध खनन निरोधक दस्ता, दक्षिण हरियाणा एवं खनन रक्षक पंकज सोमवार को चरखी दादरी रोड पर रोड साइड चेकिंग कर रहे थे। संयुक्त निरीक्षण टीम ने बजरी से भरे ट्रैक्टर को आते देखकर रोके जाने का इशारा किया तो वह टीम को देखकर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। ट्रैक्टर ट्राली में भरी बजरी का बिल नहीं होने की वजह से ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया।
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