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लोक अदालत में 1674 में से 980 केसों का निपटान किया
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लोक अदालत में केसों की सुनवाई करते जज। संवाद
- फोटो : Narnol
हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार न्यायिक परिसर नारनौल, महेंद्रगढ़ व कनीना में शनिवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार, पारिवारिक न्यायालय प्रिंसिपल जज वीरेंद्र मलिक व सिविल जज सीनियर डिवीजन आर्या शर्मा के बेंचों द्वारा फैसले किए गए। इन लोक अदालतों में 1674 केस रखे गए, जिनमें से 980 केसों का फैसला मौके पर ही कर दिया गया।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन ने बताया कि इस लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, दीवानी मामले जैसे कि किराया, बैंक ऋण, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण, चेक बाउंस व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों को रखा गया। उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों में कुल 1674 केस रखे गए, जिनमें से 980 केसों का मौके पर ही फैसला कर दिया गया।
इनमें रखे गए 15 मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों में 9566000 का मुआवजा दिया गया। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 जारी किया गया है, जिस पर आमजन फोन करके किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी ले सकते हैं।
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महेंद्रगढ़ की लोक अदालत में 7552277 राशि की रिकवरी
सिविल जज जूनियर डिविजन मोहम्मद इम्तियाज खान की अध्यक्षता में न्यायालय महेंद्रगढ़ में लोक अदालत लगाई गई, जिसमें रखे गए 100 केसों में से 49 का मौके पर ही निपटान कर 7552277 रुपये की रिकवरी की गई।
प्री लिटिगेशन के 37 केस रखे गए, जिनमें से तीन मुकदमों का निपटारा करते हुए 320000 रुपये की रिकवरी की गई। इसके अलावा अन्य 63 केसों से 46 का निपटान कर केसों 7232277 रुपये की रिकवरी हुई। जज मोहम्मद इम्तियाज खान ने लोक अदालत में प्रस्तुत केसों की सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को कोर्टों के चक्कर काटने से होने वाली शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों से मौके पर ही छुटकारा पाने तथा आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए लोक अदालत सशक्त माध्यम है। न्यायालय में समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है जिनका लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। इस मौके पर लोक अदालत सदस्य पुरुषोत्तम एडवोकेट, निवर्तमान बार प्रधान अजीत यादव, मदन सिंह शेखावत अधिवक्ता, पुष्पेंद्र अधिवक्ता, सतवीर यादव अधिवक्ता अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन ने बताया कि इस लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, दीवानी मामले जैसे कि किराया, बैंक ऋण, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण, चेक बाउंस व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों को रखा गया। उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों में कुल 1674 केस रखे गए, जिनमें से 980 केसों का मौके पर ही फैसला कर दिया गया।
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इनमें रखे गए 15 मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों में 9566000 का मुआवजा दिया गया। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 जारी किया गया है, जिस पर आमजन फोन करके किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी ले सकते हैं।
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महेंद्रगढ़ की लोक अदालत में 7552277 राशि की रिकवरी
सिविल जज जूनियर डिविजन मोहम्मद इम्तियाज खान की अध्यक्षता में न्यायालय महेंद्रगढ़ में लोक अदालत लगाई गई, जिसमें रखे गए 100 केसों में से 49 का मौके पर ही निपटान कर 7552277 रुपये की रिकवरी की गई।
प्री लिटिगेशन के 37 केस रखे गए, जिनमें से तीन मुकदमों का निपटारा करते हुए 320000 रुपये की रिकवरी की गई। इसके अलावा अन्य 63 केसों से 46 का निपटान कर केसों 7232277 रुपये की रिकवरी हुई। जज मोहम्मद इम्तियाज खान ने लोक अदालत में प्रस्तुत केसों की सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को कोर्टों के चक्कर काटने से होने वाली शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों से मौके पर ही छुटकारा पाने तथा आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए लोक अदालत सशक्त माध्यम है। न्यायालय में समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है जिनका लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। इस मौके पर लोक अदालत सदस्य पुरुषोत्तम एडवोकेट, निवर्तमान बार प्रधान अजीत यादव, मदन सिंह शेखावत अधिवक्ता, पुष्पेंद्र अधिवक्ता, सतवीर यादव अधिवक्ता अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।