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कनीना 1
Updated Sun, 01 Oct 2017 11:23 PM IST
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-एसडीजेएम कनीना के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने जताई खुशी
अमर उजाला ब्यूरो
कनीना। कनीना कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के आरोपी चालक को दो वर्ष की सजा सहित 3 लाख रूपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। विदित रहे कि मई 2007 में अगिहार वासी पवन कुमार पत्नी अनिता के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था तो एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। जिसमें पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी पत्नी अनिता ने कार चालक सोनू उर्फ सुनील कुमार वासी मालड़ा के खिलाफ कनीना थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। । इस केस की सुनवाई कनीना अदालत में हो रही थी। जहां एसडीजेएम रामावतार पारीक की कोर्ट ने आरोपी कार चालक सुनील कुमार को दोषी मानते हुए दो वर्ष की सजा तथा पीड़ित को 3 लाख रूपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सुनीता देवी व उसके पति पवन कुमार ने फैसले पर खुशी जताई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
कनीना। कनीना कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के आरोपी चालक को दो वर्ष की सजा सहित 3 लाख रूपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। विदित रहे कि मई 2007 में अगिहार वासी पवन कुमार पत्नी अनिता के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था तो एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। जिसमें पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी पत्नी अनिता ने कार चालक सोनू उर्फ सुनील कुमार वासी मालड़ा के खिलाफ कनीना थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। । इस केस की सुनवाई कनीना अदालत में हो रही थी। जहां एसडीजेएम रामावतार पारीक की कोर्ट ने आरोपी कार चालक सुनील कुमार को दोषी मानते हुए दो वर्ष की सजा तथा पीड़ित को 3 लाख रूपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सुनीता देवी व उसके पति पवन कुमार ने फैसले पर खुशी जताई है।