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Mahendragarh-Narnaul News: प्रतिबंधित दवाइयां रखने के दोषी को 15 साल की कैद, डेढ़ लाख जुर्माना

Thu, 17 Apr 2025 12:53 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Apr 2025 12:53 AM IST
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15 years imprisonment and 1.5 lakh fine for possession of banned drugs
रोहतक। अदालत ने प्रतिबंधित दवाइयां रखने के आरोपी आदर्श नगर निवासी मनोज को दोषी करार दिया है। बुधवार को एएसजे कपिल राठी की अदालत ने दोषी को 15 साल की कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक नवंबर 2018 में सूचना मिली कि आदर्श नगर निवासी मनोज अवैध तौर पर घर में नशीली दवाइयां रखे हुए हैं, जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। दवाइयों की खेप भारी मात्रा में एक कमरे के अंदर रखी है। पुलिस ने ड्रग्स इंस्पेक्टर मंदीप मान को साथ लिया और महिला पुलिस की टीम के साथ मौके पर दबिश दी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही घर में जांच टीम ने प्रवेश किया तो आरोपी मनोज उर्फ बिट्टू भागने लगा।
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मकान के पिछले हिस्से में बने कमरे की तलाशी ली तो अंदर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं। ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच की तो प्रतिबंधित दवाइयों में कैप्शूल, टेबलेट व शीशी भी थी। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। बुधवार को एएसजे कपिल राठी की अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट के तहत कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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