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Mahendragarh-Narnaul News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 वर्ष कारावास
Tue, 18 Nov 2025 02:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Tue, 18 Nov 2025 02:29 AM IST
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नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नारनौल की कोर्ट ने जून 2020 में महेंद्रगढ़ में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी सोहली निवासी कुलदीप को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी कुलदीप को गैर इरादतन हत्या के मामले में धारा 304(I) आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जिसे न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह प्राथमिकी महेंद्रगढ़ थाना में जून 2020 में दुलोठ अहीर निवासी बिजेंद्र की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में बताया गया था कि तेज रफ्तार से मोटर साइकिल चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद, कुलदीप, सोनू और अन्य उनके घर आए और मारपीट की।
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इसी दौरान कुलदीप ने अपने अवैध हथियार से गोली चलाई जो शिकायतकर्ता की मां संतरा के पेट में लगी और उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अवैध हथियार व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किए।
सुनवाई के दौरान सहायक जिला न्यायवादी दिलावर ने अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। न्यायालय ने मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए दोषी कुलदीप को 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
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दोषी कुलदीप को गैर इरादतन हत्या के मामले में धारा 304(I) आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जिसे न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह प्राथमिकी महेंद्रगढ़ थाना में जून 2020 में दुलोठ अहीर निवासी बिजेंद्र की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में बताया गया था कि तेज रफ्तार से मोटर साइकिल चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद, कुलदीप, सोनू और अन्य उनके घर आए और मारपीट की।
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इसी दौरान कुलदीप ने अपने अवैध हथियार से गोली चलाई जो शिकायतकर्ता की मां संतरा के पेट में लगी और उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अवैध हथियार व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किए।
सुनवाई के दौरान सहायक जिला न्यायवादी दिलावर ने अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। न्यायालय ने मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए दोषी कुलदीप को 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।