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Kurukshetra News: दो मामलों में वधवा राइस मिल का मालिक अभय दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Dec 2025 02:05 AM IST
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Wadhwa Rice Mill owner Abhay convicted in two cases
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. मोहिनी की अदालत ने फैक्टरी अधिनियम 1948 के उल्लंघन से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में केकेआर-करनाल मिल्क को-ऑप की सीईओ और वधवा राइस मिल के मालिक अभय वधवा को दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाने का निर्णय सुनाया।
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पहले मामले में केकेआर-कर्नाल मिल्क को-ऑप की सीईओ पर फैक्टरी में सुरक्षा मानकों और अधिनियम की विभिन्न धाराओं का पालन न करने का आरोप था। शिकायत औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक निदेशक विवेक बत्रा ने दर्ज कराई थी। अदालत में पेश होकर सीईओ ने अपनी गलती स्वीकार की जिसकी स्वेच्छा अदालत की ओर से सुनिश्चित की गई। अदालत ने उन्हें धारा 92 के तहत दोषी करार देते हुए आठ हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने की स्थिति में एक दिन की साधारण कारावास का प्रावधान किया गया। वहीं दूसरे मामले में वधवा राइस मिल के मालिक अभय वधवा पर फैक्ट्री अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का आरोप पाया गया।
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