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अब राज्य राज मार्गो पर भी वाहन की स्पीड पर रखी जाएगी नजर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Aug 2021 12:30 AM IST
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Vehicle speed limit fixed for roads
अब राज्य राजमार्गों पर भी वाहन की गति पर नजर रखी जाएगी। इस सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने पर का चालान होगा। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई गति सीमा लागू कर दी है। शनिवार को हुई बैठक में डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि जिला स्तरीय कमेटी ने पिपली से बडशामी रोड, थर्ड गेट से ढांड रोड, शाहाबाद से नलवी रोड, शाहाबाद से लाडवा रोड तथा बराड़ा चौक शाहाबाद से बराड़ा तथा अन्य राज्य राजमार्गों के लिए कार 80, बस व ट्रक 65 व दो पहिया वाहन के लिए प्रति घंटा तय 55 किमी की गति तय की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भी एक्सप्रेस-वे तथा फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए नियमों के अनुसार ऐसे मोटर वाहन जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अधिक है, इन वाहनों के लिए निंयत्रित पहुंच वाले एक्सप्रेस-वे के लिए गति प्रति घंटा 120 किमी, फोरलेन 100 किमी प्रति घंटा, नगरपालिका सीमाओं के भीतर व अन्य सड़कों के लिए 70 किमी प्रति घंटा तय की गई है। ऐसे मोटर वाहन जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ सीटों से अधिक है, इन वाहनों के लिए गति सीमा एक्सप्रेस-वे के लिए 100 किमी, फोरलेन के लिए 90 किमी, नगर पालिका सीमा के भीतर व अन्य सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटा तय की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मोटर वाहन जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है, इन वाहनों के लिए एक्सप्रेस-वे तथा फोरलेन के लिए 80-80 किमी प्रति घंटा, नगरपालिका सीमा के भीतर व अन्य सड़कों के लिए 60-60 किमी प्रति घंटा, एन वर्ग में आने वाले गुड्स वाहनों के लिए एक्सप्रेस-वे तथा फोरलेन के लिए 80-80 किलोमीटर प्रति घंटा, नपा सीमा के भीतर व अन्य सड़कों के लिए 60-60 किमी प्रति घंटा, बाइक के लिए 80-80 किमी प्रति घंटा, चोपहिया वाहन के लिए फोरलेन पर 60 किमी तथा नपा सीमा के भीतर तथा अन्य सड़कों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तिपहिया वाहन के लिए सभी सड़कों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति तय की है। इस मौके पर आरटीए सचिव उर्मिल श्योकंद, डीएसपी ट्रैफिक नरेंद्र सिंह, एसएचओ ट्रैफिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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