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Kurukshetra News: स्कूली नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल का कारावास
Tue, 11 Nov 2025 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Tue, 11 Nov 2025 01:31 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पॉक्सो एक्ट मामले) की अदालत ने दो नाबालिग स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपी दोस्तों लाडवा वासी बलवंत व करनाल वासी अमित कुमार को पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कारावास व 2.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पीड़ित नाबालिग ने 29 अगस्त 2022 को थाना बाबैन पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 12वीं कक्षा में है और उसकी एक दोस्त 10वीं कक्षा में पढ़ती है।
उन्होंने बताया कि बलवंत व उसका एक दोस्त उनको कार में बैठा कर ले गए थे। उन दोनों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। घर आने पर उन्होंने अपने परिजनों को आपबीती बताई। शिकायत पर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश की ओर से अमल में लाई गई।
जांच के दौरान नाबालिग लड़कियों का मेडिकल करवाया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद जांच के दौरान दोनों आरोपियों को काबू करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में पेश होने के बाद अदालत ने नियमित सुनवाई करते हुए सोमवार को गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बलवंत व अमित कुमार को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना न भरने की सूरत में दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया। आईपीसी की धारा 120-बी के तहत 10-10 साल कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना न भरने की सूरत में दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (1) के तहत 10-10 साल कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा व जुर्माना न भरने की सूरत में छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पॉक्सो एक्ट मामले) की अदालत ने दो नाबालिग स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपी दोस्तों लाडवा वासी बलवंत व करनाल वासी अमित कुमार को पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कारावास व 2.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पीड़ित नाबालिग ने 29 अगस्त 2022 को थाना बाबैन पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 12वीं कक्षा में है और उसकी एक दोस्त 10वीं कक्षा में पढ़ती है।
उन्होंने बताया कि बलवंत व उसका एक दोस्त उनको कार में बैठा कर ले गए थे। उन दोनों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। घर आने पर उन्होंने अपने परिजनों को आपबीती बताई। शिकायत पर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश की ओर से अमल में लाई गई।
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जांच के दौरान नाबालिग लड़कियों का मेडिकल करवाया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद जांच के दौरान दोनों आरोपियों को काबू करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में पेश होने के बाद अदालत ने नियमित सुनवाई करते हुए सोमवार को गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बलवंत व अमित कुमार को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना न भरने की सूरत में दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया। आईपीसी की धारा 120-बी के तहत 10-10 साल कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना न भरने की सूरत में दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (1) के तहत 10-10 साल कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा व जुर्माना न भरने की सूरत में छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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