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Kurukshetra News: दुष्कर्म का प्रयास व छीनाझपटी के तीन दोषियों को आठ साल कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Feb 2024 04:20 AM IST
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Three accused of attempted rape and snatching were sentenced to eight years rigorous imprisonment and fine.
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने दुष्कर्म का प्रयास करने व छीनाझपटी के दोषी बलजीत सिंह, विजय व रवि दास वासी दबखेडी को आठ साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि एक जून 2019 को शहर थानेसर वासी एक लड़की ने महिला थाना में दी शिकायत में बताया था कि वह प्राइवेट नौकरी करती है। एक जून को वह अपने दोस्त के साथ ज्योतिसर घूमने गई थी और वह दोनों ज्योतिसर नहर पुल पर बैठे थे। उसी समय उनके पास मोटरसाईकिल पर तीन लोग आए और उनके साथ मारपीट की और उनसे उनके मोबाइल फोन, और नकदी छीन लिए थे। आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तथा उसके दोस्त को और पैसे लेने के लिए भेज दिया। वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर भाग गई, जिसकी शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक परमजीत कौर को सौंपी गई। जांच के दौरान आरोपी विजय, बलजीत, राम दास, सोनू कुमार व पदम सिंह वासी रायवाला उत्तराखंड को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। 13 फरवरी को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक विशेष अदालत में करते हुए उक्त दोषियों को सजा सुनाई। मामले में एक दोषी पदम सिंह वासी उत्तराखंड की मौत हो चुकी है तथा सोनू वासी दबखेडी को बरी किया गया।
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