फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   There will be tight security arrangements on Independence Day, ban on flying drones and gliders

Kurukshetra News: स्वतंत्रता दिवस पर रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने पर रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2024 03:53 AM IST
विज्ञापन
There will be tight security arrangements on Independence Day, ban on flying drones and gliders
कुरुक्षेत्र। स्वतंत्रता दिवस को लेकर वाहनों की जांच करते पुलिस कर्मी।
कुरुक्षेत्र। स्वतंत्रता दिवस पर जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा है। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अपने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के आदेश दिए गए। 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ध्वजारोहण करेंगे। आयोजन स्थल पर ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने पर रोक लगाई गई है।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि आयोजन स्थल के आसपास की सुरक्षा के लिए पीसीआर व चीता राइडरों को तैनात किया गया है। आयोजन स्थल पर प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। होटल, धर्मशाला और यात्री निवास के संचालक आगंतुक का पूरा ब्योरा मोबाइल नंबर और पते के साथ दर्ज करें। बाहरी इलाके से आए अजनबी लोगों की जांच करके पर्चे अजनबी काटे जा रहे हैं। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, ढाबा, सार्वजनिक स्थान व भीड़भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है।
विज्ञापन

बताया कि आयोजन स्थल पर सभी वाहनों को पार्किंग स्थल पर ही खड़ा किया जाए। कोई भी वाहन रास्ते और भीड़भाड़ वाली जगह पर खड़ा नहीं होना चाहिए। जिला पुलिस के कर्मी दिन-रात की शिफ्टों में ड्यूटी पर तैनात है। जिले में कई स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच चल रही है। बॉर्डर से सटे गांव और इलाके में विशेष निगरानी रखी जा रही है। नागरिकों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन



ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने पर रोक
पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर आयोजन स्थल व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्रोन व ग्लाइडर उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। आयोजन स्थल क्षेत्र को 187 (धारा 144) के तहत रेड जोन घोषित कर ड्रोन अधिनियम की धारा 24 लगाई गई है। इस दौरान कोई व्यक्ति इन आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed