{"_id":"678ac2d2126427225f0f42e7","slug":"there-will-be-tight-arrangements-during-hsgmc-elections-no-entry-into-polling-station-without-pass-kurukshetra-news-c-45-1-sknl1005-130120-2025-01-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: एचएसजीएमसी चुनाव के दौरान रहेंगे पुख्ता बंदोबस्त, बिना पास मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: एचएसजीएमसी चुनाव के दौरान रहेंगे पुख्ता बंदोबस्त, बिना पास मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं
विज्ञापन
पिहोवा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों के उम्मीदवारों की बैठक लेते एसडीएम अमन
पिहोवा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव करवाने के लिए आगे आना होगा। यह आह्वान रिटर्निंग एवं उपमंडल अधिकारी नागरिक अमन कुमार ने किया। वे शुक्रवार को अपने कार्यालय में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सामान्य चुनावों के उम्मीदवारों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवार अपने अधिकृत कर्मचारियों को उपयुक्त बैज या पहचान पत्र उपलब्ध करवाएं। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी और उनमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम या पार्टी का नाम अंकित नहीं होगा। मतदान के दिन या उससे पहले 24 घंटे के दौरान शराब, मिठाइयां और कोई नकदी या वस्तु परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के निकट सिख समूह, संगठन तथा उम्मीदवारों द्वारा स्थापित शिविरों के निकट अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। सुनिश्चित करें कि उम्मीदवारों के शिविर सादे हों। वे कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। शिविरों में कोई खाद्य पदार्थ नहीं परोसा जाएगा तथा न ही किसी भीड़ को एकत्रित किया जाएगा। मतदान के दिन वाहनों के परिचालन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का अनुपालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना तथा उनके लिए परमिट प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को छोड़कर सीजीई से वैध पास के बिना कोई भी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवार अपने अधिकृत कर्मचारियों को उपयुक्त बैज या पहचान पत्र उपलब्ध करवाएं। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी और उनमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम या पार्टी का नाम अंकित नहीं होगा। मतदान के दिन या उससे पहले 24 घंटे के दौरान शराब, मिठाइयां और कोई नकदी या वस्तु परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के निकट सिख समूह, संगठन तथा उम्मीदवारों द्वारा स्थापित शिविरों के निकट अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। सुनिश्चित करें कि उम्मीदवारों के शिविर सादे हों। वे कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। शिविरों में कोई खाद्य पदार्थ नहीं परोसा जाएगा तथा न ही किसी भीड़ को एकत्रित किया जाएगा। मतदान के दिन वाहनों के परिचालन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का अनुपालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना तथा उनके लिए परमिट प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को छोड़कर सीजीई से वैध पास के बिना कोई भी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा।
विज्ञापन